Edited By Vijay, Updated: 23 May, 2024 05:38 PM
चिट्टे के साथ पकड़े गए आरोपी को अदालत ने दोषी करार देते हुए कठोर कारवास की सजा सुनाई है। एलडी विशेष न्यायाधीश शिमला भूपेश शर्मा की अदालत ने वीरवार को अभियुक्त मनोज कुमार ....
शिमला (संतोष): चिट्टे के साथ पकड़े गए आरोपी को अदालत ने दोषी करार देते हुए कठोर कारवास की सजा सुनाई है। एलडी विशेष न्यायाधीश शिमला भूपेश शर्मा की अदालत ने वीरवार को अभियुक्त मनोज कुमार पुत्र स्व.रामा नंद निवासी ग्राम करयाली डाकघर मलूठी तहसील व जिला शिमला को एनडीपीएस अधिनियम, 1985 की धारा 21 के तहत दंडनीय अपराध के लिए 4 वर्ष के कठोर कारावास और 25000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न कर पाने पर दोषी को 3 महीने के लिए अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। सरकार की ओर से मामले की पैरवी जिला न्यायवादी मुक्ता कश्यप ने की।
मुक्ता कश्यप ने बताया कि 6 जुलाई, 2022 को पुलिस स्टेशन ढली की पुलिस टीम ने गश्त के दौरान आशियाना कलोनी के पास लिंक रोड पर उक्त व्यक्ति को 6.42 ग्राम चिट्टे सहित गिरफ्तार किया था। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई करने के बाद मामले का चालान अदालत में पेश किया। मुकद्दमे के दौरान अभियोजन पक्ष ने अभियोजन मामले को साबित करने के लिए 10 गवाहों की जांच की। राज्य सरकार और आरोपी के वकील की दलीलें सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश शिमला भूपेश शर्मा ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उपरोक्त सजा सुनाई है।
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