महिला की हत्या के दोषी बाप-बेटे को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

Edited By Kuldeep, Updated: 28 May, 2024 06:35 PM

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एक महिला की हत्या करने के 2 आरोपियों पर दोष सिद्ध होने पर अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोनों दोषी रिश्ते में पिता व पुत्र हैं। दोषियों को 25-25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

धर्मशाला (ब्यूरो): एक महिला की हत्या करने के 2 आरोपियों पर दोष सिद्ध होने पर अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोनों दोषी रिश्ते में पिता व पुत्र हैं। दोषियों को 25-25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। धर्मशाला स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रीति ठाकुर की अदालत ने कांगड़ा जिला के त्रिलोकपुर निवासी माता दास और उसके बेटे अपूर्व को भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 120(ख), 201 के तहत दोषी करार देते हुए यह फैसला सुनाया। सरकार की ओर से मामले की पैरवी कर रहे जिला न्यायवादी एनएस चौहान ने बताया कि 28-29 अप्रैल, 2018 की रात को आरोपी माता दास ने अपने बेटे अपूर्व व माता शकुंतला देवी के साथ मिलकर ज्वाली के गांव कलरी निवासी ऊषा देवी की हत्या कर दी थी। हत्या के बाद शव को ट्रैक्टर ट्रॉली में रेत के नीचे दफना दिया था।

इसके बाद मृतका ऊषा देवी के बेटे कृपाल सिंह की शिकायत पर पुलिस थाना ज्वाली में माता दास, उसकी माता शकुंतला देवी व बेटे अपूर्व के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। घटना के दूसरे दिन पुलिस ने शव को ज्वाली के निकटवर्ती गांव ताहलियां में आरोपी की ट्रैक्टर ट्रॉली में रेत के ढेर के नीचे से बरामद किया था। पुलिस जांच में पाया गया कि माता दास ने अपनी माता और बेटे के साथ मिलकर ऊषा देवी के साथ मारपीट की और उसकी हत्या कर शव को ट्रैक्टर ट्रॉली में डालकर रेत के नीचे दबा दिया और ट्रैक्टर को घर से करीब 10-12 किलोमीटर दूर खड़ा कर दिया। मामले की सुनवाई में 34 गवाहों की गवाही व अभियोजन तथा बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपी माता दास व उसके बेटे अपूर्व को यह सजा सुनाई जबकि आरोपी शकुंतला देवी की पहले ही मौत हो चुकी है।

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