Edited By Vijay, Updated: 23 May, 2024 01:18 PM
![hearing on petition of abhishek manu singhvi in highcourt](https://img.punjabkesari.in/multimedia/914/0/0X0/0/static.punjabkesari.in/2024_5image_13_18_084103883hcinshimla-ll.jpg)
राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी रहे अभिषेक मनु सिंघवी द्वारा पर्ची सिस्टम से निकाले परिणाम को लेकर हाईकोर्ट में दायर याचिका पर वीरवार को सुनवाई हुई। इस दौरान न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुना।
शिमला (योगराज): राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी रहे अभिषेक मनु सिंघवी द्वारा पर्ची सिस्टम से निकाले परिणाम को लेकर हाईकोर्ट में दायर याचिका पर वीरवार को सुनवाई हुई। इस दौरान न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुना। वहीं पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने मामले को लेकर हर्ष महाजन को नाेटिस जारी किया था, जिसका जवाब देने के लिए उनके अधिवक्ता ने कुछ समय मांगा। इसके बाद हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 9 जुलाई निर्धारित कर दी है।
मनु सिंघवी के अनुसार इस चुनाव के दौरान कानूनी प्रक्रिया की अनुपालना नहीं की गई और भाजपा प्रत्याशी हर्ष महाजन को विजयी घोषित कर दिया। याचिका में दिए तथ्यों के अनुसार राज्यसभा वोटिंग में दोनों ही उम्मीदवारों को 34-34 वोट प्राप्त हुए थे। इसके बाद पर्ची से नाम निकाले गए लेकिन इस पर्ची सिस्टम में जिस तरह से भाजपा प्रत्याशी को विजेता घोषित किया गया वह गलत है। पर्ची निकलने के हिसाब से जिस उम्मीदवार की जीत होनी चाहिए थी, उससे उलटा दूसरे उम्मीदवार को जितवाया गया, जो कानूनी रूप से गलत है। इन आरोपों को आधार बनाते हुए मनु सिंघवी ने हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में याचिका दायर की है।
गौरतलब है कि 27 फरवरी को हिमाचल राज्यसभा की एक सीट के लिए चुनाव हुआ था जिसमें 3 निर्दलीय विधायकों समेत कांग्रेस के 6 बागी विधायकों ने कांग्रेस प्रत्याशी अभिषेक मनु सिंघवी के खिलाफ वोट दिया था। 68 सदस्यों वाली हिमाचल विधानसभा में 34-34 पर मामला अटक गया था। टाई होने के बाद पर्ची सिस्टम से नाम निकाला गया, जिसमें हर्ष महाजन को विजयी घोषित किया गया। अब पर्ची सिस्टम की प्रक्रिया को अभिषेक मनु सिंघवी ने हिमाचल हाईकोर्ट में चुनौती दी है और चुनाव रद्द करने की गुहार लगाई है ताकि पुनः इस सीट के लिए चुनाव हो सकें।
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