निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे मामले पर विधानसभा अध्यक्ष को HC का नोटिस, 24 अप्रैल को होगी सुनवाई

Edited By Vijay, Updated: 10 Apr, 2024 05:22 PM

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प्रदेश हाईकोर्ट ने विधायकी से इस्तीफे को मंजूरी न देने को लेकर निर्दलीय विधायकों द्वारा दायर याचिका में विधानसभा स्पीकर को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने स्पीकर से 14 दिनों के भीतर याचिका का जवाब दायर करने के आदेश दिए।

शिमला (मनोहर): प्रदेश हाईकोर्ट ने विधायकी से इस्तीफे को मंजूरी न देने को लेकर निर्दलीय विधायकों द्वारा दायर याचिका में विधानसभा स्पीकर को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने स्पीकर से 14 दिनों के भीतर याचिका का जवाब दायर करने के आदेश दिए। निर्दलीय विधायकों ने इस्तीफे मंजूर न करने और उन्हें स्पीकर द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी करने के खिलाफ याचिका दायर की है। मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव और न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की खंडपीठ के समक्ष इस मामले पर सुनवाई हुई। याचिका में विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया को निजी तौर पर भी पार्टी बनाया गया है परंतु कोर्ट ने उन्हें निजी तौर पर नोटिस जारी नहीं किया। निर्दलीय विधायकों की ओर से कोर्ट को बताया गया कि स्पीकर के कारण बताओ नोटिस का जवाब आज ही दे दिया जाएगा और हो सकता है कि स्पीकर अगली सुनवाई से पहले कानून के अनुसार उनके इस्तीफे मंजूर कर लें। इस पर कोर्ट ने मामले की सुनवाई 24 अप्रैल को निर्धारित करते हुए स्पीकर से जवाब तलब करने के आदेश जारी किए। 

मामले के अनुसार देहरा से निर्दलीय विधायक होशियार सिंह चंबयाल, नालागढ़ से निर्दलीय विधायक केएल ठाकुर और हमीरपुर से निर्दलीय विधायक आशीष शर्मा ने विधानसभा की सदस्यता से 22 मार्च को विधानसभा अध्यक्ष तथा सचिव को अपने इस्तीफे सौंपे थे। इस्तीफों की एक-एक प्रति राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल को भी दी थी। राज्यपाल ने भी इस्तीफों की प्रतियां विधानसभा अध्यक्ष को भेज दी थीं। प्रार्थियों का आरोप है कि विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने इन्हें मंजूरी नहीं दी और इस्तीफे के कारण बताने के लिए 10 अप्रैल तक स्पष्टीकरण देने को कहा। इन विधायकों ने कारण बताओ नोटिस को खारिज कर इस्तीफे मंजूर करने की गुहार लगाई है। निर्दलीय विधायकों का कहना है कि जब उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष को व्यक्तिगत तौर पर मिलकर इस्तीफे दिए तो उनके इस्तीफे मंजूर करने की बजाय उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी करना असंवैधानिक है।
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