Edited By Vijay, Updated: 29 Dec, 2023 05:55 PM
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश चम्बा मोहित बंसल की अदालत ने लखविंद्र सिंह पुत्र दौलत राम निवासी गांव नाकोई डाकघर थल्ली तहसील चुराह जिला चम्बा को चरस तस्करी के आरोप में दोषी करार देते 10 वर्ष के कठोर कारवास की सजा सुनाई है।
चम्बा (काकू): अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश चम्बा मोहित बंसल की अदालत ने लखविंद्र सिंह पुत्र दौलत राम निवासी गांव नाकोई डाकघर थल्ली तहसील चुराह जिला चम्बा को चरस तस्करी के आरोप में दोषी करार देते 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा एक लाख रुपए जुर्माना किया है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को 3 माह का अतिरिक्त कारावास भोगना पडे़गा।
अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में मुकद्दमें की पैरवी उप जिला न्यायवादी अजय ठाकुर ने की। उन्होंने बताया कि 25 दिसम्बर, 2016 को बनीखेत पुलिस चौकी टीम रात को खैरी पुल से गश्त करके वापस लौट रही थी। इसी दौरान पुलिस टीम की नजर पधर की तरफ से हाथ में बैग पकडे़ पैदल आ रहे लखविंद्र सिंह पर पड़ी। पुलिस टीम को देखकर लखविंद्र सिंह भागने का प्रयास करने लगा लेकिन पुलिस कर्मियों ने उसे दबोच लिया। पुलिस ने संदेह के आधार पर उसके बैग की तलाशी ली तो उसमें से 1 किलो 240 ग्राम चरस बरामद हुई।
पुलिस ने चरस तस्करी के आरोप में मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मामले से जुड़ी कागजी औपचारिकताएं निपटाने के बाद चालान आगामी कार्रवाई के लिए अदालत में दायर कर दिया। अभियोजन पक्ष ने अदालत में 14 गवाह पेश कर लखविंद्र सिंह पर लगे चरस तस्करी के आरोप को साबित किया। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद लखविंद्र सिंह को चरस तस्करी के मामले में दोषी करार देते हुए 10 वर्ष का कठोर कारावास और एक लाख रुपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।
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