Edited By Jyoti M, Updated: 04 Sep, 2024 08:56 AM
उपमंडल नादौन के राजस्व मुहाल बेला और टिल्लू खास में हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम नियोजन अधिनियम-1977 के उल्लंघन के दो अलग-अलग मामलों का कड़ा संज्ञान लेते हुए नादौन स्थित नगर एवं ग्राम नियोजन (टीसीपी) कार्यालय ने दो लोगों को नोटिस जारी किए हैं। मुहाल...
हिमाचल डेस्क। उपमंडल नादौन के राजस्व मुहाल बेला और टिल्लू खास में हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम नियोजन अधिनियम-1977 के उल्लंघन के दो अलग-अलग मामलों का कड़ा संज्ञान लेते हुए नादौन स्थित नगर एवं ग्राम नियोजन (टीसीपी) कार्यालय ने दो लोगों को नोटिस जारी किए हैं। मुहाल बेला में अवैध निर्माण एवं टीसीपी एक्ट के उल्लंघन के मामले में पहले भी एक नोटिस जारी किया गया था।
इस नोटिस के बावजूद उक्त निर्माण को नहीं हटाया गया है। अब नियोजन अधिकारी ने एक बार फिर नोटिस जारी करते हुए उक्त निर्माण कार्य को तुरंत रोकने तथा वहां से सभी तरह की निर्माण सामग्री एवं श्रमिकों को हटाने के निर्देश दिए हैं। उधर, राजस्व मुहाल टिल्लू खास में भी जारी एक निर्माण कार्य पर नियोजन अधिकारी ने नोटिस जारी करते हुए 15 दिन के भीतर उक्त कार्य को रोकने तथा जमीन पर पहले की स्थिति बहाल करने के आदेश दिए हैं। नोटिस की अनुपालना न करने पर टीसीपी विभाग की ओर से कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।