सरकार ने सरकारी विभागों में भर्तियों पर लगाई रोक पर लिया बड़ा फैसला, पढ़ें खबर

Edited By Punjab Kesari, Updated: 07 Feb, 2018 01:52 AM

government take big decision on prohibiting recruitments in departments

राज्य सरकार ने सरकारी विभागों के अंतर्गत भर्तियों पर लगाई रोक को हटा दिया है।

शिमला: राज्य सरकार ने सरकारी विभागों के अंतर्गत भर्तियों पर लगाई रोक को हटा दिया है। ऐसा होने से अब हिमाचल प्रदेश में लोक सेवा आयोग शिमला व कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के दायरे से बाहर होने वाली भर्तियां फिर से शुरू होंगी। मंगलवार को कार्मिक विभाग ने भर्तियां शुरू करने संबंधी अधिसूचना जारी की है। सरकारी विभागों में भर्तियां शुरू किए जाने के फैसले से हजारों बेरोजगारों को राहत मिलने की उम्मीद है। प्रदेश की जयराम सरकार ने सत्ता संभालते ही गत वर्ष 27 दिसम्बर को आयोग से बाहर होने वाली भर्तियों पर रोक लगा दी थी। भर्ती प्रक्रिया पर से रोक हटाने को लेकर कार्मिक विभाग ने सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों, सभी जिलाधीशों तथा बोर्डों-निगमों, विश्वविद्यालयों के अध्यक्षों, प्रबंध निदेशकों व रजिस्ट्रार को पत्र भेजे हैं। 

हरेक पहलू पर गंभीरता व बारीकी से विचारा कर लिया फैसला
कार्मिक विभाग के पत्र के अनुसार भर्तियों को लेकर हरेक पहलू पर गंभीरता व बारीकी से विचार करने के बाद इन्हें दोबारा शुरू करने का फैसला लिया गया है। इसके अनुसार अनुकंपा के आधार पर मिलने वाली नौकरियों के अलावा राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल स्पर्धाओं में उम्दा प्रदर्शन करने वाले खिलाडिय़ों के लिए आरक्षित 3 फीसदी सीटों, विशेष बच्चों के लिए आरक्षित सीटों, बैच आधार पर तथा पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित सीटों पर सभी विभागों के प्रमुख मुख्यमंत्री की अनुमति से भर्तियों की प्रक्रिया जारी रखेंगे।

विधि विभाग को भेजी 1,073 कांस्टेबलों की भर्ती से जुड़ी फाइल
सरकार ने 1,073 पुलिस कांस्टेबलों की भर्ती से जुड़ी फाइल विधि विभाग को भेज दी है। सरकार ने विधि विभाग से कांस्टेबलों की भर्ती के लिए साक्षात्कार करवाने या न करवाने को लेकर राय मांगी है, ऐसे में जल्द ही इस मसले पर अंतिम निर्णय लेने की संभावना है। केंद्र सरकार के निर्देशों पर हिमाचल में भी क्लास थ्री और फोर की भर्तियों में इंटरव्यू की प्रथा को समाप्त कर दिया गया है लेकिन राज्य पुलिस के भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में अभी तक संशोधन नहीं हुआ है। हिमाचल पुलिस विभाग पंजाब पुलिस एक्ट को फॉलो करता है और उसमें साक्षात्कार जरूरी है, ऐसे में यह मामला लंबे समय से लटका हुआ है।

साक्षात्कार करवाने या न करवाने के मसले पर अटका है मामला
बता दें राज्य पुलिस विभाग में 778 पुरुष व 195 महिला कांस्टेबल तथा 100 पद चालक कांस्टेबलके भरने की प्रक्रिया विधानसभा चुनावों से पहले पूरी हो चुकी थी और लिखित परीक्षा का रिजल्ट भी आ चुका है, ऐसे में अब पुलिस भर्ती का यह मामला सिर्फ साक्षात्कार करवाने या न करवाने के मसले पर अटका हुआ है। प्रधान सचिव गृह प्रबोध सक्सेना ने कहा कि पुलिस कांस्टेबल भर्ती मामले से जुड़ी फाइल विधि विभाग को भेजी गई है। उन्होंने कहा कि इस मामले में नियमानुसार जल्द उचित निर्णय ले लिया जाएगा।

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