Edited By Vijay, Updated: 03 Jul, 2022 12:11 AM
प्रदेश सरकार ने बागवानी विभाग के पूर्व निदेशक को चार्जशीट किया है तथा उन्हें जवाब देने के लिए 10 दिन का समय दिया है। उन पर एमआईडीएच योजना के तहत सबसिडी में धांधलियां बरतने का आरोप है। उनके खिलाफ वर्ष 2016 में एक एग्रीफ्रैश कंपनी ने सबसिडी जारी करने...
शिमला (ब्यूरो): प्रदेश सरकार ने बागवानी विभाग के पूर्व निदेशक को चार्जशीट किया है तथा उन्हें जवाब देने के लिए 10 दिन का समय दिया है। उन पर एमआईडीएच योजना के तहत सबसिडी में धांधलियां बरतने का आरोप है। उनके खिलाफ वर्ष 2016 में एक एग्रीफ्रैश कंपनी ने सबसिडी जारी करने को लेकर मुख्य सचिव, सचिव बागवानी व विजीलैंस को शिकायत की थी। इस शिकायत के आधार पर जहां बागवानी विभाग ने स्वयं अपने स्तर पर जांच शुरू की थी, साथ ही विजीलैंस को भी कंपनी के आरोपों की जांच को लेकर पत्र लिखा था। वर्ष 2014-15 में एक एग्रीफ्रैश कंपनी ने ठियोग क्षेत्र में सीए स्टोर का निर्माण कार्य पूरा करने के बाद सेब को स्टोर करना शुरू किया।
केंद्र ने जनवरी, 2017 को स्टोर के लिए सबसिडी की राशि बागवानी विभाग को जारी कर दी, लेकिन बागवानी विभाग ने सबसिडी की रकम कंपनी को नहीं दी तथा बैंक से ट्रांसफर करने के बाद पेमैंट होल्ड करवा दी। इसके बाद 10 मार्च 2017 को बागवानी विभाग के पूर्व कार्यवाहक निदेशक की अध्यक्षता में 15 सदस्यीय टीम ने सीए स्टोर का निरीक्षण किया, लेकिन फिर भी सबसिडी जारी नहीं की गई। कंपनी ने इस दौरान पूर्व निदेशक पर कई गंभीर आरोप लगाए।
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