10 दिन के भीतर बिल नहीं करवाया जमा तो कटेगी बिजली

Edited By Kaku Chauhan, Updated: 25 Sep, 2021 04:54 PM

electricity will be cut if the bill is not deposited within 10 days

कोटी उपमंडल में 268 उपभोक्ताओं के बिजली के कनैक्शन कट जाएंगे। विद्युत बोर्ड ने बिजली बिल जमा न करवाने पर डिफाल्टर उपभोक्ताओं को नोटिस जारी कर दिए हैं। उन्हें 10 दिन के भीतर बिल जमा करवाने का समय दिया है। इस अवधि में अगर वे बिल जमा नहीं करवाते हैं,...

चम्बा (सुशील): कोटी उपमंडल में 268 उपभोक्ताओं के बिजली के कनैक्शन कट जाएंगे। विद्युत बोर्ड ने बिजली बिल जमा न करवाने पर डिफाल्टर उपभोक्ताओं को नोटिस जारी कर दिए हैं। उन्हें 10 दिन के भीतर बिल जमा करवाने का समय दिया है। इस अवधि में अगर वे बिल जमा नहीं करवाते हैं, तो उनके घर की बजली काट दी जाएगी। विद्युत बोर्ड के एस.डी.ओ. रोशन लाल ठाकुर ने बताया कि कोटी उपमंडल के तहत आने वाले उपभोक्ताओं को समय-समय पर बिजली बिल जमा करवाने के लिए लगातार सूचित किया जाता है, लेकिन कुछ उपभोक्ताओं ने बिजली का बिल समय पर जमा नहीं करवाया है।

इसके चलते उपभोक्ताओं को नोटिस जारी किए हैं और 10 दिनों के भीतर उन्हें बिलों का भुगतान करने के निर्देश दिए हैं। फिर भी उपभोक्ता बिलो का भुगतान नहीं करते हैं तो कनैक्शन काट दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि कनैक्शन कटने के बाद स्थायी रूप सु सुचारू करने के लिए बिल की देय राशि के साथ-साथ 250 रुपए दोबारा कनैक्शन लगवाने की फीस जमा करवानी होगी तभी उनके कनैक्शन लगाए जाएंगे। उन्होंने सभी डिफाल्टर उपभोक्ताओं से आग्रह किया है कि जल्द से जल्द बिल की अदायगी कर दें और भविष्य में भी समय पर बिल जमा करवाएं, ताकि विभाग को बजली काटने के लिए बाध्य न होना पड़े।  

 

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