हिमाचल में मतदान से 2 दिन पहले व मतगणना के दिन ड्राई डे घोषित

Edited By Vijay, Updated: 02 Nov, 2022 04:29 PM

dry day declared in himachal 2 days before polling and counting day

हिमाचल में मतदान से 2 दिन पहले व मतगणना के दिन ड्राई डे घेाषित कर दिया है। इस संबंध में राज्य कर एवं आबकारी विभाग ने दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। प्रदेश में सभी विभागीय अधिकारियों को आदेशों को लागू करने के लिए कड़े निर्देश जारी किए हैं।

शिमला (राजेश): हिमाचल में मतदान से 2 दिन पहले व मतगणना के दिन ड्राई डे घेाषित कर दिया है। इस संबंध में राज्य कर एवं आबकारी विभाग ने दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। प्रदेश में सभी विभागीय अधिकारियों को आदेशों को लागू करने के लिए कड़े निर्देश जारी किए हैं। राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त यूनुस ने बताया कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनावों के दृष्टिगत प्रदेश भर में स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश में 12 नवम्बर (शनिवार) को मतदान संपन्न होने से 48 घंटे पूर्व और मतगणना पर 8 दिसम्बर (वीरवार) को ड्राई डे घोषित किया गया है। उन्होंने कहा कि 10 नवम्बर (वीरवार) सायं 5 बजे से 12 नवम्बर (शनिवार) सायं 5 बजे तक और मतगणना दिवस 8 दिसम्बर (वीरवार) 2022 को ड्राई दिवस घोषित किया गया है।

भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों एवं वर्ष 2022-23 के लिए आबकारी घोषणाओं तथा हिमाचल प्रदेश आबकारी एक्ट-2011 एवं पंजाब आबकारी एक्ट-1914 के प्रावधानों के अनुसार समस्त प्रदेश भर में तथा हिमाचल प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में संबंधित मतदान केंद्र से 3 किलोमीटर के दायरे में ड्राई डे रहेगा। उन्होंने कहा कि इन दिनों इस अवधि के दौरान संबंधित क्षेत्रों में मादक द्रव्य, होटल, दुकानों और सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों में मादक द्रव्यों की बिक्री बंद रहेगी। उन्होंने कहा कि इस अवधि के दौरान किसी भी प्रकार की शराब की दुकान, होटल, रेस्तरां, क्लब और अन्य स्थानों में किसी व्यक्ति को शराब की बिक्री नहीं की जाएगी।

उन्होंने कहा कि इस अवधि के दौरान आबकारी नियमों के अंतर्गत बिना लाइसैंस वाले परिसरों में लोगों द्वारा शराब के भंडारण पर प्रतिबंध रहेगा और नियमों की अवहेलना करने पर कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने बताया कि संबंधित जिलों के आबकारी कलैक्टर, राज्य कर एवं आबकारी उप आयुक्त, सहायक आयुक्त और राज्य कर एवं आबकारी उड़नदस्तों के संयुक्त आयुक्त को अपने संबंधित क्षेत्रों में इन निर्देशों का कड़ाई का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। सभी अधिकारियों को अपने संबंधित तथा निकटवर्ती क्षेत्रों में सघन निगरानी सुनिश्चित करने को भी कहा गया है।

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