कार से बच्चे को टक्कर मारने के दोषी चालक को 1 वर्ष का कारावास

Edited By Vijay, Updated: 20 Jun, 2024 07:10 PM

driver convicted of hitting child with car gets 1 year imprisonment

वर्ष 2015 में सड़क दुर्घटना के एक मामले में न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी पांवटा साहिब की न्यायाधीश प्रियंका देवी की अदालत ने आरोपी जगजीत सिंह (59) पुत्र मान सिंह निवासी 145 मैगजीन कालोनी संगरूर पंजाब को दोषी करार दिया है।

पांवटा साहिब (संजय): वर्ष 2015 में सड़क दुर्घटना के एक मामले में न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी पांवटा साहिब की न्यायाधीश प्रियंका देवी की अदालत ने आरोपी जगजीत सिंह (59) पुत्र मान सिंह निवासी 145 मैगजीन कालोनी संगरूर पंजाब को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को आईपीसी की धारा 279 के तहत 3 माह की सजा व 500 रुपए जुर्माना और आईपीसी की धारा 304 के तहत एक वर्ष की सजा और 2000 रुपए जुर्माना अदा करने के आदेश दिए है। ये दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी।

मामले की जानकारी देते हुए सहायक जिला न्यायवादी दीक्षित वर्मा ने बताया कि दुर्घटना का यह मामला 6 फरवरी, 2015 का है। शिकायतकर्त्ता ने माजरा पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि बेहड़ेवाला के पास नैशनल हाईवे पर एक कार तेज रफ्तार से पांवटा साहिब से नाहन की तरफ आ रही थी। इसी बीच अचानक सड़क पार कर रहे 4 वर्षीय अनुज पुत्र धर्म पाल को उक्त तेज रफ्तार कार ने जोर की टक्कर मार दी और घसीटती हुई ले गई। हादसे में गंभीर घायल बच्चे को पांवटा साहिब सिविल अस्पताल लाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। सहायक जिला न्यायवादी ने बताया कि मामले में अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकद्दमे में 11 गवाहों के बयान दर्ज करवाए गए और आरोप सिद्ध होने पर अदालत ने दोषी जगजीत सिंह को उपरोक्त सजा सुनाई।
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