Edited By Vijay, Updated: 14 Feb, 2019 09:40 PM
अब रात 10 बजे के बाद ऊंची आवाज में डी.जे. बजाने पर डी.जे. मालिक के खिलाफ पुलिस मामला दर्ज करेगी और साथ ही डी.जे. का सारा सामान सीज कर दिया जाएगा। पुलिस ने यह फरमान वीरवार को पुलिस लाइन झलेड़ा में डी.जे. व होटल एवं पैलेस मालिकों के साथ हुई बैठक के...
ऊना: अब रात 10 बजे के बाद ऊंची आवाज में डी.जे. बजाने पर डी.जे. मालिक के खिलाफ पुलिस मामला दर्ज करेगी और साथ ही डी.जे. का सारा सामान सीज कर दिया जाएगा। पुलिस ने यह फरमान वीरवार को पुलिस लाइन झलेड़ा में डी.जे. व होटल एवं पैलेस मालिकों के साथ हुई बैठक के दौरान सुनाया है। इससे पहले तक रात के समय ऊंची आवाज में डी.जे. बजाने पर केवल जुर्माना किया जाता था लेकिन अब डी.जे. मालिकों के खिलाफ सीधे तौर पर एफ.आई.आर. दर्ज की जाएगी। बैठक के दौरान जिलाभर से आए डी.जे., होटल व मैरिज पैलेस के मालिकों सहित एस.पी. दिवाकर शर्मा, ए.एस.पी. विनोद कुमार व डी.एस.पी. हैडक्वार्टर अशोक कुमार सहित सभी एस.एच.ओ. उपस्थित रहे।
हर हाल में अदालत के आदेशों की अनुपालना करवाएगी पुलिस
बैठक को संबोधित करते हुए एस.पी. दिवाकर शर्मा ने कहा कि अदालती निर्देशों के अनुसार रात 10 से सुबह 6 बजे तक ऊंची आवाज में लाऊड स्पीकर या डी.जे. नहीं बजाया जा सकता है और पुलिस अदालत के आदेशों की हर हाल में अनुपालना करवाएगी। यदि नियम कायदों की अवहेलना हुई तो अब जुर्माने के साथ-साथ डी.जे. मालिकों के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज करने का सिलसिला शुरू किया जाएगा। इसके साथ ही डी.जे. का सामान भी जब्त कर लिया जाएगा।