Kangra: नाबालिग को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोपी कोर्ट में दोषी करार

Edited By Kuldeep, Updated: 28 Dec, 2025 06:00 PM

dharamshala minor mentally ill tortured accused imprisonment

नाबालिग को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के आरोपी के दोष सिद्ध होने पर अतिरिक्त सत्र एवं जिला न्यायालय के फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय पोक्सो न्यायाधीश नितिन मित्तल धर्मशाला जिला कांगड़ा की ओर से विभिन्न धाराओं के तहत दोषी को 2-2 साल के कठोर कारावास की...

धर्मशाला (ब्यूरो): नाबालिग को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के आरोपी के दोष सिद्ध होने पर अतिरिक्त सत्र एवं जिला न्यायालय के फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय पोक्सो न्यायाधीश नितिन मित्तल धर्मशाला जिला कांगड़ा की ओर से विभिन्न धाराओं के तहत दोषी को 2-2 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। कारावास की यह सजाएं एक साथ चलते हुए कुल मिलाकर 2 साल चलेंगी, जबकि अलग-अलग धाराओं में जुर्माने के तहत कुल 30 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है। जुर्माना न देने की सूरत में दोषी को डेढ़ साल का अतिरिक्त कारावास काटना होगा।

मामले के अनुसार 20 सितम्बर 2022 को पीड़िता के भाई ने पुलिस थाना नूरपुर में बयान दर्ज करवाया कि उसकी बहन ने उसे फोन पर बताया था कि आरोपी मोहित कॉलेज में उसे लगातार परेशान कर रहा है। सूचना मिलने पर पीड़िता का भाई, ताया और ताई कॉलेज पहुंचे। वहां आरोपी से जब पीड़िता को परेशान करने के बारे में पूछताछ की गई तो आरोपी ने झगड़ा शुरू कर दिया और चाकू से हमला कर पीड़िता के भाई को घायल कर दिया, जिसके बाद वह मौके से फरार हो गया। जांच के दौरान पीड़िता ने बताया कि आरोपी उसे काफी समय से मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा था।

परिवार द्वारा समझाने के बावजूद आरोपी अपनी हरकतों से बाज नहीं आया और कॉलेज परिसर में पीड़िता के साथ अशोभनीय व्यवहार करता रहा। मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायालय पोक्सो विशेष न्यायाधीश धर्मशाला जिला कांगड़ा के समक्ष अभियोजन पक्ष द्वारा कुल 16 गवाह पेश किए गए। अदालत ने सभी साक्ष्यों और गवाहियों के आधार पर आरोपी के सारे दोष सिद्ध होने पर उसे उक्त सजा सुनाई। मामले की पैरवी जिला न्यायवादी नवीना राही ने की, जबकि केस के सहायक यशपाल रहे।

Related Story

Trending Topics

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!