पंचायत व नगर निकाय चुनाव में कोविड-19 पॉजिटिव और क्वारंटाइन व्यक्ति भी दे सकेंगे वोट

Edited By Vijay, Updated: 29 Dec, 2020 08:08 PM

covid 19 positive and quarantine people will also be able to vote

सूबे में पंचायत व नगर निकाय चुनाव में कोविड-19 पॉजिटिव व क्वारंटाइन व्यक्ति भी वोट दे सकेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने विभिन्न प्रदेशों का मॉडल स्टडी करने के बाद मंगलवार को इसके लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी कर दी है। इसके मुताबिक पॉजिटिव...

शिमला (याेगराज/हेटा): सूबे में पंचायत व नगर निकाय चुनाव में कोविड-19 पॉजिटिव व क्वारंटाइन व्यक्ति भी वोट दे सकेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने विभिन्न प्रदेशों का मॉडल स्टडी करने के बाद मंगलवार को इसके लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी कर दी है। इसके मुताबिक पॉजिटिव मरीजों और क्वारंटाइन चल रहे व्यक्तियों को मतदान वाले दिन शाम 4 बजे के बाद मतदान की इजाजत दी जाएगी। इसके लिए स्वास्थ्य कर्मी को पीपीई किट दी जाएगी। स्वास्थ्य कर्मी द्वारा पॉजिटिव मरीज की पहचान सुनिश्चित करने के बाद इनसे सुरक्षा मानकों के तहत मतदान करवाया जाएगा। पॉजिटिव व्यक्ति को मास्क, ग्लव्ज व फेस शील्ड लगाकर एसओपी के तहत मतदान की इजाजत मिलेगी। ऐसे मतदाताओं के वोटिंग के वक्त मतदान कक्ष में एजैंट को छोड़कर किसी के रहने की अनुमति नहीं होगी। पीठासीन अधिकारी व स्वास्थ्य कर्मी के अलावा दूसरे कर्मचारी यदि उस वक्त मतदान कक्ष से बाहर जाना चाहें तो पीठासीन अधिकारी उन्हें इसकी इजाजत देंगे। 

मतदान के लिए कोविड मरीज की जानी जाएगी इच्छा

मतदान से 1-2 दिन पहले पॉजिटिव मरीजों की वोटिंग को लेकर इच्छा जानी जाएगी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी और नोडल स्वास्थ्य अधिकारी सुनिश्चित बनाएंगे कि पंचायत व शहरी निकायों में पॉजिटिव व क्वारंटाइन व्यक्तियों की सूची संबंधित उपमंडलाधिकारी को मुहैया कराई जाए। उपमंडलाधिकारी संबंधित मतदान दलों को इसकी सूचना देंगे। नोडल स्वास्थ्य अधिकारी अपने अधीन काम करने वाले स्वास्थ्य कर्मी, पंचायत सचिव या पटवारी की ड्यूटी लगाएंगे। इन्हें कोविड मरीज का वोटर लिस्ट में नाम व क्रमांक संख्या जुटाने के बाद उसकी मतदान को लेकर इच्छा पूछनी होगी। मतदान की इच्छा जाहिर करने वाले मतदाताओं का मोबाइल नंबर सहित पीठासीन अधिकारी को एक दिन पहले सूचना देनी होगी। 

क्वारंटाइन व पॉजिटिव मरीजों को अलग-अलग पंक्ति में किया जाएगा खड़ा

क्वारंटाइन व्यक्ति को पॉजिटिव मरीजों वाली पंक्ति से अलग रखा जाएगा। 4 बजे मतदान पूरा होने के बाद पहले क्वारंटाइन व्यक्ति मतदान करेगा। बाद में पॉजिटिव मरीज को मतदान की अनुमति दी जाएगी। एसओपी में पॉजिटिव मरीजों को मतदाता रजिस्टर पर हस्ताक्षर करने और अमिट स्याही लगाने की अनिवार्यता नहीं रहेगी। इनके मतदान करते वक्त 2 गज की दूरी का सभी को पालन करना होगा।

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