Edited By Vijay, Updated: 24 Jan, 2024 07:06 PM
जिला एवं सत्र न्यायाधीश जिला बिलासपुर चिराग आबू सिंह की अदालत ने बुधवार को नाबालिग लड़की से दुराचार के आरोपी सागर वर्मा पुत्र अवतार सिंह गांव झीड़ियां तहसील श्री नयनादेवी जिला बिलासपुर को दोषी करार देते हुए.....
बिलासपुर (संतोष): जिला एवं सत्र न्यायाधीश जिला बिलासपुर चिराग आबू सिंह की अदालत ने बुधवार को नाबालिग लड़की से दुराचार के आरोपी सागर वर्मा पुत्र अवतार सिंह गांव झीड़ियां तहसील श्री नयनादेवी जिला बिलासपुर को दोषी करार देते हुए पोक्सो एक्ट की धारा 4 के तहत 10 साल का कठोर कारावास व 50 हजार रुपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। जुर्माना न अदा करने की सूरत में अपराधी को 1 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। दोषी को पीड़िता को भी 50 हजार रुपए मुआवजे के तौर पर देने होंगे।
जिला न्यायवादी सीएस भाटिया ने बताया कि 20 अक्तूबर, 2018 को पीड़िता की माता के बयान पर पोक्सो एक्ट के तहत मुकद्दमा दर्ज हुआ था, जिसमें उसने यह कहा था कि 15 सितम्बर, 2018 आरोपी ने उसकी नाबालिग बेटी के साथ जबरदस्ती दुराचार किया है तथा धमकी भी दी कि इस बारे में किसी को बताने पर वह उसे जान से मार देगा। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद मामले की जांच पूरी होने पर अदालत में चालान पेश किया। पीड़िता की ओर से मामले की पैरवी जिला न्यायवादी सीएस भाटिया द्वारा की गई। इस केस में 18 गवाह अदालत में पेश हुए तथा अभियोजन पक्ष की दलीलें सुनने के उपरांत अदालत ने आरोपी को यह सजा सुनाई है।
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