Edited By Vijay, Updated: 31 Aug, 2019 08:56 PM
स्पैशल जज सिरमौर देवेंद्र कुमार सिंह ने भारतीय दंड संहिता की धारा 376 व पोस्को एक्ट की धारा 4 के तहत नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने वाले मुजरिम सन्नी कुमार पुत्र रामस्वरूप वार्ड नम्बर-1 भूपपुर पांवटा साहिब को 7 साल के कठोर...
नाहन: स्पैशल जज सिरमौर देवेंद्र कुमार सिंह ने भारतीय दंड संहिता की धारा 376 व पोस्को एक्ट की धारा 4 के तहत नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने वाले मुजरिम सन्नी कुमार पुत्र रामस्वरूप वार्ड नम्बर-1 भूपपुर पांवटा साहिब को 7 साल के कठोर कारावास व 20 हजार रुपए जुर्माना अदा करने के आदेश दिए हैं। जुर्माना अदा न करने की सूरत में मुजरिम को 6 महीने का साधारण कारावास भुगतना होगा।
तत्कालीन एसपी की शिकायत पर दर्ज हुआ था मामला
जिला न्यायवादी एमके शर्मा ने बताया कि पीड़िता की मां ने एक दिसम्बर, 2016 को पुलिस थाना पांवटा साहिब में अपनी नाबालिग बेटी को शादी का झांसा देकर उसे बिना बताए घर से अज्ञात स्थान पर ले जाने की शिकायत की थी लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। बाद में पीड़िता की मां ने 20 दिसम्बर, 2016 को तत्कालीन एसपी सौम्या सम्बाशिवन से इस मामले की शिकायत की। एसपी की शिकायत पर पुलिस ने मुजरिम के खिलाफ मामला दर्ज किया।
देहरादून के पीलियों गांव से बरामद की थी पीड़िता
पुलिस ने पीड़िता को देहरादून के पीलियों गांव से बरामद किया था। पांवटा अस्पताल में पीड़िता का मैडीकल करवाया गया व मैजिस्टेट के समक्ष पीड़िता का बयान कलमबद किया गया। पीड़िता ने अपने बयान में आरोप लगाया था कि मुजरिम ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। मामले की जांच सब इंस्पैक्टर बलवंत सिंह ने की। अदालत में चालान पेश होने के बाद 11 गवाहों ने अपने बयान दर्ज करवाए। अदालत ने मुजरिम को तथ्यों के आधार पर सजा सुनाई।