कंपनी ने उपभोक्ता को दिया पुराना प्रोसैसर, अब 9 प्रतिशत ब्याज सहित लौटानी होगी राशि

Edited By Vijay, Updated: 03 Apr, 2024 11:24 PM

company will return amount to consumer with 9 percent interest

ऑनलाइन शॉपिंग एप फ्लिपकार्ट पर प्रोसैसर का ऑर्डर देने और पेमैंट देने के बाद भी 2 बार पुराना प्रोसैसर ही उपभोक्ता को देने पर अब कंपनी को 9 प्रतिशत ब्याज सहित 46244 रुपए की राशि लौटानी होगी....

धर्मशाला (ब्यूरो): ऑनलाइन शॉपिंग एप फ्लिपकार्ट पर प्रोसैसर का ऑर्डर देने और पेमैंट देने के बाद भी 2 बार पुराना प्रोसैसर ही उपभोक्ता को देने पर अब कंपनी को 9 प्रतिशत ब्याज सहित 46244 रुपए की राशि लौटानी होगी, साथ ही कंपनी को उपभोक्ता को 1 लाख रुपए मुआवजा व 10 हजार रुपए न्यायालयी शुल्क भी देना होगा। जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष हेमांशु मिश्रा, सदस्य आरती सूद व नारायण ठाकुर की अदालत ने यह फैसला सुनाया है। 

आयोग के समक्ष तरुण परमार निवासी मौली खड्ड पालमपुर ने शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायतकर्त्ता ने बताया था कि उन्होंने फ्लिपकार्ट से प्रोसैसर राईजन 95950 एक्स 15 अक्तूबर, 2022 को ऑर्डर किया था। इस पर उन्हें टैक कनैक्ट रिटेल प्राइवेट लिमिटेड की ओर से 18 अक्तूबर 2022 को ऑर्डर प्राप्त हुआ जिसकी एवज में उन्होंने 46244 रुपए की पेमैंट भी कर दी।

इस दौरान जब उन्होंने ऑर्डर खोल कर देखा तो उन्हें कंपनी की ओर से पहले से ही प्रयोग व पुराना प्रोसैसर दिया गया था जिसकी उन्होंने फ्लिपकार्ट पर शिकायत कर ऑर्डर वापस लेने और रिप्लेसमैंट के लिए कहा। इसके बाद दोबारा ऑर्डर भेजा तो फिर से पुराना प्रोसैसर ही कंपनी की ओर से दिया गया तथा शिकायतकर्त्ता ने दोबारा ऑर्डर वापस लेने और पेमैंट वापस करने की शिकायत की। कंपनी की ओर से 30 अक्तूबर 2022 को ऑर्डर वापस लिया गया  तथा इसके बाद 4 दिनों के भीतर पेमैंट वापस देने की बात कही लेकिन रिफंड नहीं किया जिस पर जिला उपभोक्ता आयोग के समक्ष मामले को लेकर शिकायत की गई। 
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