Edited By Ekta, Updated: 31 Jul, 2019 09:51 AM
हाईकोर्ट के आदेशों पर मार्कीटिंग बोर्ड ने सेब कारोबार के आढ़त लाइसैंस के लिए 5 लाख से 50 लाख की बैंक गारंटी अनिवार्य कर दी है। यह फैसला मार्कीटिंग बोर्ड के निदेशक मंडल (बी.ओ.डी.) की बैठक में लिया गया है। बोर्ड ने सभी जिला की ए.पी.एम.सी. को बैंक...
शिमला (देवेंद्र): हाईकोर्ट के आदेशों पर मार्कीटिंग बोर्ड ने सेब कारोबार के आढ़त लाइसैंस के लिए 5 लाख से 50 लाख की बैंक गारंटी अनिवार्य कर दी है। यह फैसला मार्कीटिंग बोर्ड के निदेशक मंडल (बी.ओ.डी.) की बैठक में लिया गया है। बोर्ड ने सभी जिला की ए.पी.एम.सी. को बैंक गारंटी लेने के निर्देश दिए हैं। बी.ओ.डी. के फैसले के बाद शिमला-किन्नौर ए.पी.एम.सी. ने तकरीबन 150 आढ़तियों को बैंक गारंटी जमा कराने के लिए नोटिस जारी कर दिए हैं। जिन आढ़तियों ने लाइसैंस का नवीनीकरण (रिन्यू) करवा दिया है, उन्हें एक महीने के भीतर बैंक गारंटी देनी होगी। जिन्होंने अभी नवीनीकरण नहीं करवाया, उनके लाइसैंस बैंक गारंटी देने के बाद ही रिन्यू किए जाएंगे। मार्कीटिंग बोर्ड ने यह फैसला सेब उत्पादकों के साथ बढ़ती हुई धोखाधड़ी की घटनाओं को रोकने के मकसद से लिया है। लाइसैंस फीस केवल सेब के लाइसैंस धारकों को भरनी होगी।
मार्कीटिंग बोर्ड ने बैंक गारंटी का यही पैमाना कृषि विपणन निदेशालय पर भी लागू करने के निर्देश दिए हैं, क्योंकि मंडियों के भीतर आढ़त के लाइसैंस ए.पी.एम.सी. देता है, जबकि सड़क किनारे चल रही अस्थाई मंडियों के लाइसैंस कृषि विपणन निदेशालय देता है। जाहिर है कि अब कृषि विपणन निदेशालय और ए.पी.एम.सी. दोनों अब बैंक गारंटी देने वाले आढ़तियों को लाइसैंस देंगे। नए लाइसैंस की एवज में 5 लाख रुपए गारंटी भरनी होगी। इसके पीछे बोर्ड का तर्क है कि यदि कोई आढ़ती किसी बागवान के साथ धोखाधड़ी करता है तो उस सूरत में बैंक गारंटी में से बागवानों की पेमैंट चुकाई जा सकेगी। ज्ञात रहे कि वीरभद्र सरकार में भी ए.पी.एम.सी. ने 25 लाख की सिक्योरिटी सभी आढ़तियों को अनिवार्य की थी। उस दौरान कुछेक आढ़ती इस फैसले के लिए हाईकोर्ट गए। तब हाईकोर्ट ने सिक्योरिटी लेने से पहले कारोबार का पैमाना तय करने को कहा था।
75 करोड़ से अधिक के कारोबार पर 50 लाख बैंक गारंटी
बी.ओ.डी. के फैसले के मुताबिक 0 से 15 करोड़ सालाना का कारोबार करने वाले आढ़ती को 5 लाख रुपए की बैंक गारंटी देनी होगी, जबकि 15 से 25 करोड़ के बीच कारोबार करने वाले आढ़ती को 10 लाख, 25 से 50 करोड़ के बीच कारोबार वाले को 15 लाख, 50 से 75 करोड़ का कारोबार करने वाले आढ़ती को 25 लाख तथा 75 करोड़ से अधिक के कारोबार करने वाले आढ़ती को 50 लाख की सिक्योरिटी देनी होगी।
लदानियों का सत्यापन अनिवार्य
मार्कीटिंग बोर्ड ने प्रदेशभर की मंडियों में देशभर से आए लदानियों का सत्यापन अनिवार्य करने के निर्देश दिए हैं ताकि कोई लदानी बागवान को चूना लगाकर फरार न हो सके।