Hamirpur: चोरी के आरोपी को 7 वर्ष का कारावास और जुर्माना

Edited By Vijay, Updated: 07 Mar, 2025 09:16 PM

7 years imprisonment and fine for theft

शुक्रवार को जिला कोर्ट में मैजिस्ट्रेट शैविक घई की अदालत ने चोरी के आरोपी व्यक्ति शिव कुमार पुत्र गौरी शंकर निवासी जिला हमीरपुर को दोषी ठहराते हुए 7 वर्ष के कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है।

हमीरपुर(अजय): शुक्रवार को जिला कोर्ट में मैजिस्ट्रेट शैविक घई की अदालत ने चोरी के आरोपी व्यक्ति शिव कुमार पुत्र गौरी शंकर निवासी जिला हमीरपुर को दोषी ठहराते हुए 7 वर्ष के कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने भारतीय न्याय संहिता 2013 की धारा 331(4), 305, 62 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए आरोपी को दोषी ठहराया है। मामला 14 अगस्त, 2024 का है। सुबह करीब 3 से 4 बजे सुजानपुर में आरोपी ने गौरव चौधरी के घर में चोरी करने की कोशिश की और उसी रात उसने रवि दत्त के घर से 21,000 रुपए की चोरी भी की। इस मामले का फैसला एफआईआर दर्ज होने के 7 महीने के भीतर हुआ है। मामले की सुनवाई रितिका टेजता, एलडी एपीपी, हमीरपुर द्वारा की गई और सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा आरोपी व्यक्ति के विरुद्ध आरोप सिद्ध करने के लिए 13 गवाहों की जांच की गई।

साक्ष्य के निष्कर्ष पर तथा अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष की सुनवाई के पश्चात एल.डी. ट्रायल कोर्ट ने आरोपी व्यक्ति को बीएनएस की धारा 331(4), 305, 62 के अंतर्गत दोषी ठहराया। आरोपी को बीएनएस की धारा 331(4) के अंतर्गत 3 वर्ष का कठोर कारावास एवं 30,000 रुपए का जुर्माना और जुर्माना अदा न करने पर 6 माह का साधारण कारावास, धारा 305 के अन्तर्गत 3 वर्ष का कठोर कारावास एवं 10,000 रुपए का जुर्माना एवं जुर्माना अदा न करने पर 6 माह का साधारण कारावास, बीएनएस की धारा 62 के अंतर्गत 1 वर्ष का कठोर कारावास और 5,000 रुपए का जुर्माना, जुर्माना अदा न करने पर 6 माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई है।

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