Kullu: चरस तस्करी के दोषी को 14 वर्ष का कठोर कारावास, 1.40 लाख का जुर्माना भी लगाया

Edited By Vijay, Updated: 23 Sep, 2025 07:34 PM

14 years rigorous imprisonment for convicted of hashish smuggling

विशेष न्यायाधीश-1 कुल्लू प्रकाश चंद राणा की अदालत ने चरस तस्करी के मामले में धर्मवीर पुत्र पुणे राम निवासी लिग्गन डाकघर पनगां तहसील मनाली को दोषी करार देते हुए 14 साल कठोर कारावास का फैसला सुनाया है।

कुल्लू: विशेष न्यायाधीश-1 कुल्लू प्रकाश चंद राणा की अदालत ने चरस तस्करी के मामले में धर्मवीर पुत्र पुणे राम निवासी लिग्गन डाकघर पनगां तहसील मनाली को दोषी करार देते हुए 14 साल कठोर कारावास का फैसला सुनाया है। अदालत ने दोषी को 1.40 लाख रुपए जुर्माना अदा करने के भी आदेश दिए हैं। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को 2 साल अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। आरोपी को मादक पदार्थ अधिनियम की धारा 20(बी)(ii)(सी) के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया है।

जिला न्यायवादी कुल्लू कुलभूषण गौतम ने बताया कि 10 जून, 2019 को पुलिस स्टेशन पतलीकूहल के मुख्य आरक्षी हरि कृष्ण के नेतृत्व में पुलिस दल ने बिलखी मोड़ के पास नाका लगाया था। इस दाैरान आरोपी धर्मवीर को 1 किलो 806 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया गया था, जिसे वह एक बैग में ले जा रहा था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जांच के बाद कोर्ट में चालान पेश किया था। मामले में आरोप साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष ने कोर्ट में 8 गवाह पेश किए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और गवाहों के बयान दर्ज होने के बाद अदालत ने आराेपी काे दाेषी करार देते हुए उक्त फैसला सुनाया।

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