आरोप सिद्ध न होने पर दुष्कर्म का आरोपी बरी

Edited By Updated: 12 Feb, 2016 12:09 AM

dharamshala court rape charged

आरोप सिद्ध न होने के चलते वीरवार को जिला अदालत ने दुष्कर्म के आरोपी को बरी कर दिया।

धर्मशाला: आरोप सिद्ध न होने के चलते वीरवार को जिला अदालत ने दुष्कर्म के आरोपी को बरी कर दिया। अभियोजन पक्ष के 13 गवाहों के बयानों एवं दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (द्वितीय) शरद कुमार लगवाल की अदालत ने यह फैसला सुनाया। बचाव पक्ष की ओर से केस की पैरवी अधिवक्ता सुधीर सम्बयाल ने की।

 

अधिवक्ता सुधीर सम्बयाल ने बताया कि पठियार निवासी राकेश चंद पर निकटवर्ती क्षेत्र की एक युवती को घर से भगाकर उस पर शादी का दबाव बनाने के साथ-साथ बलात्कार करने का आरोप था। उक्त युवती के पिता की शिकायत पर पुलिस स्टेशन नगरोटा बगवां में राकेश के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 363 ए, 366ए तथा 376 के तहत मामला दर्ज किया गया था। शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत में राकेश पर आरोप लगाया था कि उसकी बेटी को झूठ बोलकर वह अलग-अलग जगह ले गया तथा उसके साथ बलात्कार किया।

 

धर्मशाला स्थित अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय की अदालत में चली मामले की सुनवाई में 13 गवाहों के बयानों और दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद न्यायाधीश शरद कुमार लगवाल ने आरोप सिद्ध न होने के चलते राकेश चंद को दोषमुक्त करार देते हुए बरी कर दिया।

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