हत्या के आरोपी को उम्रकैद व 25 हजार रुपए जुर्माने की सजा

Edited By Punjab Kesari, Updated: 15 Mar, 2018 01:29 AM

sentenced to life imprisonment and fined rs 25 thousand to murderer

अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश जिला सिरमौर हंसराज ने मुजरिम सतपाल पुत्र सुंदर सिंह गांव धवाड़़ी तहसील संगड़ाह जिला सिरमौर को भा.द.सं. की धारा 302 के तहत कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

नाहन: अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश जिला सिरमौर हंसराज ने मुजरिम सतपाल पुत्र सुंदर सिंह गांव धवाड़़ी तहसील संगड़ाह जिला सिरमौर को भा.द.सं. की धारा 302 के तहत कठोर कारावास की सजा सुनाई है। मुजरिम को उम्रभर जेल में सजा काटनी होगी। अदालत ने मुजरिम को 25,000 रुपए जुर्माना अदा करने के आदेश भी दिए। जुर्माना अदा न करने की सूरत अतिरिक्त 6 माह का कारावास भुगतना होगा। उक्त जिला न्यायवादी एकलव्य ने बताया कि 27 अगस्त, 2015 को शिकायतकर्ता मोहीराम ने पुलिस में मामला दर्ज करवाया कि वह, गोपाला, संजू, रवि, वेद, कपिल व सतपाल सड़क से पत्थर निकालने का काम कर रहे थे। सभी के साथ शलेंद्र भी ट्रैक्टर में पत्थर ढोने का काम करता था। 

छत पर सो रहे शलेंद्र के सिर पर झबल से किया था वार 
26 अगस्त को सभी ने दिन में काम किया और 5 बजे के बाद अपने कमरे में चले गए। इसके बाद साढ़े 5 बजे शलेंद्र व सतपाल मोटरसाइकिल पर शराब लाने के लिए खैरी चले गए। दोनों वापस 8 बजे कमरे में पहुंचे। फिर दोनों ने मकान की छत पर बैठकर शराब पी। इसके बाद कपिल, संजू, वेद व सतपाल रात को छत पर सोए थे जबकि मोहीराम और शलेंद्र छत पर रखी ट्रैक्टर की छतरी के नीचे सोए थे। इसी बीच मोही राम को शीशे टूटने की आवाज आई। जब वह नींद से जागा तो उसने देखा कि शलेंद्र के सिर से खून निकल रहा है व सतपाल ने उसके सामने झबल लैंटर पर फैंकी और वहां से भाग गया। उसने सतपाल का पीछा किया लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। 

मुजरिम की शलेंद्र के साथ हुई थी कहासुनी 
साढ़े 12 बजे के करीब शलेंद्र को 108 एंबुलैंस की मदद से ददाहू अस्पताल लाया गया, जहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जिला न्यायवादी ने बताया कि जांच अधिकारी ने तफ्तीश के दौरान पाया कि मुजरिम सतपाल ने उस रात को झबल से शलेंद्र के सिर पर 2 वार किए और जब वह तीसरा वार करने लगा तो झबल छतरी से टकराई, जिससे मोहीराम की नींद खुल गई। बताया गया है कि मुजरिम की शलेंद्र के साथ कहासुनी हुई थी। बाद में पुलिस ने उसे ददाहू से हिरासत में लिया। इस मामले में 19 गवाह पेश हुए। अदालत ने सबूतों के आधार पर मुजरिम को उक्त सजा सुनाई है। 

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