अब विभाग की निगरानी में व्यापारी बेचेंगे खाने-पीने की चीजें

Edited By Updated: 25 Apr, 2017 03:41 PM

now the merchants will sell food and drink items under supervision

कुल्लू में 28 अप्रैल से आयोजित होने वाले जिला स्तरीय पीपल मेले को लेकर खाद्य एवं सुरक्षा विभाग ने कमर कस ली है।

कुल्लू: कुल्लू में 28 अप्रैल से आयोजित होने वाले जिला स्तरीय पीपल मेले को लेकर खाद्य एवं सुरक्षा विभाग ने कमर कस ली है। मेले में बेची जाने वाली खाद्य वस्तुएं लोगों की सेहत को खराब न कर दे इसके लिए विभाग ने सुरक्षा व सावधानी के सभी मानकों को तैयार कर लिया है। 3 दिवसीय पीपल मेले में जहां स्थानीय लोगों के साथ-साथ बाहरी राज्यों के व्यापारी अपने विशेष पकवानों के स्टाल लगाते हैं, वहीं जूस, आईसक्रीम, कुल्फी, पानीपुरी, कुलचे, चाट, सिड्डू, चोमिन व मोमो की रेहड़ियों के माध्यम से बेचने वालों की भी कमी नहीं होती, ऐसे में मेले में बेची जा रही सभी खाने-पीने की वस्तुएं मापदंड के अनुसार सही व ताजा हैं कि नहीं इस पर खाद्य एवं सुरक्षा विभाग की विशेष निगरानी रहेगी।

व्यापारियों को फिटनैस सर्टीफिकेट बनवाना आवश्यक
बताया जाता है कि इससे पहले सभी व्यापारियों को रजिस्ट्रेशन फूड सेफ्टी एक्ट के तहत फिटनैस सर्टीफिकेट बनवाना आवश्यक होगा। इतना ही नहीं विभाग ने इस बार ताजा व साफ खाने के साथ-साथ पूर्ण रूप से स्वच्छता का होना भी आवश्यक बताया है। विभाग द्वारा तय मानकों के अनुसार किसी प्रकार की कमी व्यापारी पर भारी पड़ सकती है। उधर, जिला खाद्य एवं सुरक्षा अधिकार भविता टंडन किसी भी व्यापारी को दुकान लगाने से पूर्व पूरी तरह से स्वस्थ होना अनिवार्य होगा। तभी विभाग लाइसैंस जारी करेगा। औचक निरीक्षण में लापरवाही पाए जाने पर किसी भी दोषी को बक्शा नहीं जाएगा। उक्त व्यापारी को जुर्माने के साथ-साथ सजा भी हो सकती है।

मैडीकल फिटनैस के आधार पर मिलेगा लाइसैंस
पीपल मेले में खाने-पीने की वस्तुएं बेचने वाले सभी व्यापारियों को स्टाल व रेहड़ी लगाने से पूर्व अपना मैडीकल फिटनैस सर्टीफिकेट खाद्य एवं सुरक्षा विभाग में जमा करवाना होगा। जिसके आधार पर ही विभाग उक्त व्यापारी को अपनी दुकान लगाने का लाइसैंस जारी करेगा। गौरतलब है कि कुछ लोग किसी विशेष संक्रमण या ऐसी बीमारी से ग्रसित होते हैं जोकि छूत या अन्य किसी तरह एक से दूसरे व्यक्ति तक पहुंच जाती है, ऐसे में लोगों के स्वास्थ्य पर किसी तरह का विपरीत असर न पड़े विभाग इसकी पूरी जांच-पड़ताल के बाद ही व्यापारी को दुकान लगाने का लाइसैंस देग। उन्होंने कहा कि विभाग मामले को लेकर गंभीर है।

सफाई की जांच के लिए विभाग करेगा छापामारी
3 दिवसीय पीपल मेले में लगे सभी स्टालों में विभाग समय-समय पर छापामारी करेगा तथा खाद्य पदार्थों सहित जूस व अन्य बेची जा रही चीजें ताजा है या नहीं इसकी जांच की जाएगी। खाने-पीने की वस्तुएं में किसी प्रकार की मिलावट तो नहीं की गई इसकी जांच के लिए भी विभाग सैंपल भरेगा। पीपल मेले में लगी खाद्य पदार्थों की दुकानों में रेट-लिस्ट का लगाया जाना अनिवार्य होगा, जिसमें स्पष्ट रूप से सभी बेची जा रही वस्तुओं के दाम लिखे होने चाहिए।

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