Edited By Updated: 05 Apr, 2017 07:30 PM
पारस डोगरा की विशेष अदालत ने चरस तस्करी के एक मामले में बुधवार को आरोपी राजवीर सिंह पुत्र पवन कुमार निवासी गांव वैली डाकघर चानी तहसील इंदौरा जिला कांगड़ा को दोषी करार देते हुए....
चम्बा: पारस डोगरा की विशेष अदालत ने चरस तस्करी के एक मामले में बुधवार को आरोपी राजवीर सिंह पुत्र पवन कुमार निवासी गांव वैली डाकघर चानी तहसील इंदौरा जिला कांगड़ा को दोषी करार देते हुए 4 वर्ष की कैद व 15,000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। यदि दोषी व्यक्ति जुर्माना अदा नहीं करता है तो उसे 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। यह जानकारी उप जिला न्यायवादी कंवर उदय सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि यह मामला पुलिस थाना तीसा में वर्ष 2012 के जनवरी माह में दर्ज किया गया था।
बैग से बरामद हुई थी 850 ग्राम चरस
जानकारी के अनुसार 29 जनवरी, 2012 को मुख्य आरक्षी देवानंद की अगुवाई में एक पुलिस टीम ने गुणूनाला के पास गश्त के दौरान बडोह रोड की तरफ से आ रहे उक्त आरोपी की संदिग्ध हरकतों को देखते हुए जब उसकी तलाशी ली तो उसके पास मौजूद बैग से 850 ग्राम चरस बरामद हुई। पुलिस ने उसके खिलाफ मामला दर्ज कर चालान अदालत में पेश किया। अदालत ने मामले से जुड़े 9 गवाहों और फोरैंसिक रिपोर्ट के आधार पर दोषी को सजा सुनाई।