Edited By Punjab Kesari, Updated: 14 Mar, 2018 03:00 PM
बिलासपुर जिला के विभिन्न स्थानों पर आयोजित होने वाले मेलों पर बिना लाइसैंस के फास्ट फूड बेचने पर प्रतिबंध रहेगा। जिला स्वास्थ्य विभाग की नामित अधिकारी सविता ठाकुर ने इसकी पुष्टि की है। जानकारी के अनुसार बिलासपुर में 17 से 23 मार्च तक राज्य स्तरीय...
बिलासपुर: बिलासपुर जिला के विभिन्न स्थानों पर आयोजित होने वाले मेलों पर बिना लाइसैंस के फास्ट फूड बेचने पर प्रतिबंध रहेगा। जिला स्वास्थ्य विभाग की नामित अधिकारी सविता ठाकुर ने इसकी पुष्टि की है। जानकारी के अनुसार बिलासपुर में 17 से 23 मार्च तक राज्य स्तरीय नलवाड़ी मेला आयोजित होगा।
सुप्रसिद्ध शक्तिपीठ श्रीनयनादेवी जी में 18 से लेकर 26 तक चैत्र नवरात्रों तथा बाबा बालकनाथ की तपोस्थली शाहतलाई में 14 से 13 अप्रैल तक आयोजित होने वाले मेलों के संदर्भ में यह निर्णय लिया है। जला स्वास्थ्य विभाग की नामित अधिकारी सविता ठाकुर ने बताया कि खाने-पीने की वस्तुएं बेचने वाले लोग अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से अपना मैडीकल करवा लें। उन्होंने बताया कि नलवाड़ी मेले के लिए 19 मार्च को बिलासपुर में, श्रीनयनादेवी जी में 20 मार्च तथा शाहतलाई में 22 मार्च को लाइसैंस व अस्थायी पंजीकरण किया जाएगा।