कोर्ट ने चरस आरोपी को सुनाई कैद व जुर्माने की सजा

Edited By Punjab Kesari, Updated: 27 May, 2017 12:58 AM

court sentenced to hashish accused imprisonment and fine

चुराह उपमंडल की ग्राम पंचायत लेसुई के गांव कनडेऊ के रहने वाले शिवराम पुत्र भगत राम को विशेष न्यायाधीश पारस डोगरा की अदालत ने चरस के मामले में दोषी करार देते हुए....

चम्बा: चुराह उपमंडल की ग्राम पंचायत लेसुई के गांव कनडेऊ के रहने वाले शिवराम पुत्र भगत राम को विशेष न्यायाधीश पारस डोगरा की अदालत ने चरस के मामले में दोषी करार देते हुए 4 वर्ष की कैद व 50,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मामले के अनुसार 2 नवम्बर, 2014 को पुलिस थाना डल्हौजी की एक टीमशाम करीब साढ़े 7 बजे एक नाके पर मौजूद थी। इसी दौरान बनीखेत की तरफ से आए उक्त व्यक्ति ने पुलिस को देखकर भागने का प्रयास किया लेकिन पुलिस ने उसे दबोच लिया।

बैग से बरामद हुई थी 950 ग्राम चरस 
पुलिस ने जब उसकी तलाशी ली तो उसके पास मौजूद बैग से 950 ग्राम चरस बरामद हुई। पुलिस उसे हिरासत में लेकर मामले की जांच प्रक्रिया को अंजाम दिया। जांच प्रक्रिया पूरी होने के बाद पुलिस ने मामले का चालान कोर्ट में पेश किया। अदालत ने इस मामले से जुड़े सभी साक्ष्यों व 13 गवाहों के बयानों को मद्देनजर रखते हुए उसेे दोषी करार देते हुए उक्त सजा सुनाई। यह जानकारी जिला उप न्यायवादी कंवर उदय सिंह ने दी है।

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