LIC एजेंट के खिलाफ धोखाधड़ी और धमकियां देने का आरोप

Edited By Updated: 28 Sep, 2016 04:51 PM

lic agent fraud police

न्यायिक दंडाधिकारी घुमारवीं प्रतिभा नेगी ने पुलिस थाना तलाई के प्रभारी को भारतीय जीवन बीमा निगम के एजैंट के खिलाफ...

घुमारवीं: न्यायिक दंडाधिकारी घुमारवीं प्रतिभा नेगी ने पुलिस थाना तलाई के प्रभारी को भारतीय जीवन बीमा निगम के एजैंट के खिलाफ जालसाजी व धोखाधड़ी करने का आपराधिक मामला दर्ज करने के निर्देश जारी किए हैं। शिकायतकर्ता लेख राम पुत्र जिंदू राम निवासी बलोह तहसील झंडूता के वकील कुलवंत सिंह चंदेल ने बताया कि शिकायतकर्ता ने माननीय अदालत में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के अंतर्गत शिकायत दर्ज करवाई थी।


शिकायत में कहा गया था कि शिकायतकर्ता लेख नाम व उनकी धर्मपत्नी कमला देवी ने एल.आई.सी. मार्कीट प्लस सिंगल प्रीमियम पॉलिसी के लिए आवेदन किया था। यह आवेदन इन लोगों ने एल.आई.सी. एजैंट राजेश कुमार पुत्र सदाराम निवासी बलोह तहसील झंडूता के कहने पर किया था। शिकायतकर्ता का  आरोप है कि एल.आई.सी. एजैंट राजेश कुमार ने सिंगल प्रीमियम पॉलिसी को रैगुलर प्रीमियम में तबदील कर दिया। 


शिकायत पत्र में कहा गया कि शिकायतकर्ता ने सिंगल प्रीमियम पॉलिसी के लिए 50-50 हजार रुपए राजेश कुमार को दिए लेकिन राजेश कुमार ने शिकायतकर्ता व उनकी पत्नी की पॉलिसी को वार्षिक प्रीमियम में बदल दिया और दोनों की 25-25 हजार की 2-2 पॉलिसी बना दी। शिकायत पत्र में कहा गया कि जो आवेदन पत्र भरे गए उनके ऊपर राजेश कुमार ने स्वयं लेख राम व कमला देवी के हस्ताक्षर कर दिए। यहां गौर करने वाली बात यह है कि शिकायतकर्ता लेख राम का आवेदन पत्र 8 सितम्बर, 2008 को जो भरा गया लेकिन इस व्यक्ति की एजैंट रिपोर्ट 2 अगस्त, 2008 को ही तैयार कर ली गई। अदालत में यह दलील दी गई कि एजैंट रिपोर्ट आवेदन पत्र कार्यालय में पहुंचने के उपरांत तैयार की जानी थी। शिकायतकर्ता ने अपने हस्ताक्षरों को प्रमाणित करने के लिए अपने बैंक से हस्ताक्षरों के नमूने प्राप्त किए।


इनसे साफ जाहिर हो रहा था कि आवेदन पत्रों पर किए गए हस्ताक्षर शिकायतकर्ता लेख राम व कमला देवी के हस्ताक्षरों से मेल नहीं खा रहे थे। शिकायत में यह भी कहा गया कि राजेश कुमार ने पॉलिसी का आवेदन करते समय इसकी शर्तों को भी छुपाया तथा दोनों को कहा कि 3 वर्ष के बाद इस पॉलिसी के आधार पर उन्हें दोगुना पैसा मिलेगा लेकिन इन लोगों को इस प्रकार का कोई भी लाभ भारतीय जीवन बीमा की ओर से नहीं मिला। यह भी आरोप लगाया गया कि जब राजेश कुमार से इस मामले में बात की गई तो उसने इन लोगों को धमकियां दीं।


 

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