Edited By Punjab Kesari, Updated: 24 Aug, 2017 11:09 AM
प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने हजारों शिक्षकों और गैर शिक्षकों को छुट्टी जाने से पहले यह काम करना जरूरी हो गया है।
शिमला: प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने हजारों शिक्षकों और गैर शिक्षकों को छुट्टी जाने से पहले यह काम करना जरूरी हो गया है। अब शिक्षकों को छुट्टी लेने से पहले कैजुअल लीव मंजूर करवाना अनिवार्य कर दिया है। यह संज्ञान निदेशालय ने स्टाफ के स्कूलों से गायब रहने के मामले बढ़ने पर लिया है। बुधवार को निदेशालय ने नई व्यवस्था का पालन करने के लिए सभी जिलों को आदेश जारी कर दिए हैं।
छुट्टी पर जाने से पहले कैजुअल लीव मंजूर करवाने के दिए आदेश
इस नई व्यवस्था के तहत प्राइमरी स्कूलों के शिक्षकों और गैर शिक्षकों को सेंटर हैड टीचर से, सेंटर हैड टीचर, बीआरसीसी और ब्लाक में काम करने वाले स्टाफ को ब्लाक अफसर से, फील्ड बीईईओ और उपनिदेशक कार्यालयों में तैनात स्टाफ को जिला उपनिदेशक से, उपनिदेशकों को संबंधित जिलों के उपायुक्त या सहायक उपायुक्तों से, डाइट में कार्यरत स्टाफ को प्रिंसिपल डाइट से और प्रिंसिपल डाइट को निदेशक प्रारंभिक शिक्षा से कैजुअल लीव छुट्टी पर जाने से पहले मंजूर करवाने के आदेश दिए हैं।
नई व्यवस्था का पालन न करने वाले शिक्षकों के खिलाफ होगी कार्रवाई
निदेशक प्रारंभिक शिक्षा मनमोहन शर्मा ने बताया कि पिछले दिनों काफी जिलों के स्कूलों के औचक निरीक्षण के दौरान कई शिक्षक और गैर शिक्षक स्कूलों से अनुपस्थित मिले। हाजिरी रजिस्ट्रर में भी इनका कोई उल्लेख नहीं मिला। कुछ जगह शिक्षकों द्वारा बिना तिथि लिखे, छुट्टी पर जाने की अर्जी भी मिली। इन सब मामलों के सामने आने के बाद निदेशालय ने नई व्यवस्था की है। उन्होंने कहा कि अगर कोई शिक्षक नई व्यवस्था का पालन नहीं करता तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। अगर किसी को इमरजेंसी में छुट्टी जाना है तो इसकी सूचना भी उन्हें अपने अधिकारियों को एसएमएस करके देनी होगी।