पत्नी पर तेल छिड़क कर जला डालने के आरोपी को उम्रकैद की सजा

Edited By Kuldeep, Updated: 12 Jul, 2024 07:39 PM

the accused who burnt his wife was sentenced to life imprisonment

एडीजे की अदालत ने पत्नी पर तेल छिड़क कर आग लगाकर जलाकर मार डालने के आरोपी पति को उम्रकैद की सजा सुनाई है।

सरकाघाट (महाजन): एडीजे की अदालत ने पत्नी पर तेल छिड़क कर आग लगाकर जलाकर मार डालने के आरोपी पति को उम्रकैद की सजा सुनाई है। सहायक जिला न्यायवादी सुभाष चंद्र से प्राप्त जानकारी अनुसार माननीय अतिरिक्त सैशन जज डाॅ. अबीरा वासू की अदालत ने सरकार बनाम अशोक कुमार प्रकरण में आरोपी अशोक कुमार गांव अप्पर गाहर को अपनी पत्नी पर तेल छिड़क कर आग लगाकर उसकी हत्या करने के जुर्म में उम्रकैद की सजा सुनाई है। 12 नवम्बर 2018 को मृतका के पिता कृष्ण चंद्र ने पुलिस के पास अपना बयान दर्ज करवाया था कि इसकी बेटी ज्योति शर्मा को उसके पति अशोक कुमार ने तेल छिड़ककर उसे आग लगा दी। उसे जली हुई अवस्था में सरकाघाट नागरिक अस्पताल लाया गया, जहां से उसे मैडीकल कालेज नेरचौक भेज दिया गया, परंतु उसकी नाजुक हालत को देखते हुए घायल महिला को पहले आईजीएमसी शिमला भेज दिया गया और वहां से पीजीआई चंडीगढ़ रैफर कर दिया गया, परंतु चंडीगढ़ ले जाते समय रास्ते में ही उसकी मौत हो गई।

पुलिस ने तफ्तीश करने के बाद चालान माननीय अदालत में पेश किया। इस प्रकरण में अभियोजन पक्ष ने 30 गवाहों के बयान न्यायालय में दर्ज करवाए और साक्षी पेश किए गवाहों के बयानों व साक्ष्य के आधार पर अदालत ने आरोपी अशोक कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उपरोक्त मुकद्दमे की पैरवी उप जिला न्यायवादी राजीव शर्मा ने की, जिन्होंने महत्वपूर्ण गवाहों के बयान कलमबद्ध कर केस की पैरवी माननीय अदालत में की। माननीय अतिरिक्त सैशन जज सरकाघाट की अदालत ने सबूतों के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
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