Bilaspur: छात्रों को दी एंटी रैगिंग कानून की जानकारी

Edited By Vijay, Updated: 10 Sep, 2024 05:39 PM

students were given information about anti ragging law

राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बिलासपुर में बीसीए विभाग ने रैगिंग विरोधी अभियान और अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस का आयोजन किया।

बिलासपुर (विशाल): राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बिलासपुर में बीसीए विभाग ने रैगिंग विरोधी अभियान और अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस का आयोजन किया। कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मनीषा गोयल ने मुख्यातिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने कहा कि संविधान में हमारे प्रमुख रूप से छ: कर्तव्य दिए गए हैं। जहां हमें शिक्षा का अधिकार है उसके साथ ही हमारा कर्तव्य भी है कि हम शिक्षा संबंधी साधनों को सुरक्षित रखने में अपना योगदान दें तभी हमारा व्यक्तित्व निखारेगा। वहीं सहायक कानूनी सहायता बचाव वकील मधु शर्मा व अधिवक्ता अनिल शर्मा ने बताया कि विद्यार्थियों के स्वतंत्रता का हनन होने से बचाने के लिए एंटी रैगिंग कानून अस्तित्व में आया।

उन्होंने बताया कि रैगिंग करने के दोषी को 2 वर्ष के कारावास की सजा व 5 हजार रूपए तक का जुर्माना हो सकता है। रैगिंग विरोधी कमेटी गठित की गई है और अगर कमेटी का कोई भी सदस्य गलत निर्णय लेता है तो उसको 1 साल की सजा और 10 हजार रूपए तक का जुर्माना हो सकता है। इस अवसर पर महाविद्यालय के आईक्यूएसी सैल की संयोजिका डाॅ. रितु शर्मा, डाॅ. अरूण शर्मा, डाॅ. नम्रता पठानिया, प्रो. अंकित, प्रो. तेज सिंह, डाॅ. सोनिका शर्मा, डा़ॅ. संजू बाला, प्रो. कंचन, प्रो. कंचन, मीडिया प्रभारी डाॅ. हेमा ठाकुरउपस्थित रहे।
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