Solan: बदला माल रोड का ट्रैफिक रूल, जानिए क्या है नया टाइम-टेबल

Edited By Jyoti M, Updated: 03 Mar, 2026 10:11 AM

solan traffic rules of mall road changed know what is the new time table

ज़िला दण्डाधिकारी सोलन मनमोहन शर्मा ने आमजन की सुविधा के दृष्टिगत माल रोड़ सोलन पर वाहनों की आवाजाही के संबंध में आवश्यक आदेश जारी किए हैं।

सोलन। ज़िला दण्डाधिकारी सोलन मनमोहन शर्मा ने आमजन की सुविधा के दृष्टिगत माल रोड़ सोलन पर वाहनों की आवाजाही के संबंध में आवश्यक आदेश जारी किए हैं। यह आदेश मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 एवं 117, सड़क नियमन नियम, 1999 के नियम 15 एवं 17 तथा हिमाचल प्रदेश मोटर वाहन नियम, 1999 के नियम 184 तथा 196 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किए गए हैं।

आदेशों के अनुसार अब ग्रीष्मकालीन समयावधि में 02 मार्च, 2026 से 30 नवंबर, 2026 तक पुराना उपायुक्त कार्यालय से पुराना बस अड्डा तक सांय 05.30 बजे से रात्रि 08.00 बजे तक सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। यह ओदश रोगी वाहन, अग्निशमन वाहन, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनात वाहन तथा कचरा वाहनों पर लागू नहीं होंगे।
यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू हो गए हैं।

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