Edited By Kuldeep, Updated: 13 Jun, 2024 10:33 AM
नगर निगम सोलन की मेयर ऊषा शर्मा व पूर्व मेयर पूनम ग्राेवर को पार्षद की सदस्यता से अयोग्य करार दिया है। शहरी विकास विभाग के प्रधान सचिव ने इस बारे आदेश जारी किए हैं।
सोलन (नरेश पाल): नगर निगम सोलन की मेयर ऊषा शर्मा व पूर्व मेयर पूनम ग्राेवर को पार्षद की सदस्यता से अयोग्य करार दिया है। शहरी विकास विभाग के प्रधान सचिव ने इस बारे आदेश जारी किए हैं। डीसी सोलन द्वारा सरकार को सौंपी गई जांच रिपोर्ट के आधार पर मेयर व पूर्व मेयर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। नगर निगम में प्रदेश में पहली बार दल-बदल कानून के तहत कार्रवाई की गई है। एमसी एक्ट 1994 के संशोधन 2021 की धारा 8-ए के तहत यह कार्रवाई की गई है जबकि पूर्व डिप्टी मेयर राजीव कौड़ा व वार्ड नम्बर-11 के पार्षद अभय शर्मा कार्रवाई से बच गए हैं।
दल-बदल कानून के तहत कांग्रेस की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई है। आरोप था कि कांग्रेस से बगावत कर ऊषा शर्मा नगर निगम की मेयर बनी थी जिसके पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी को मेयर व डिप्टी मेयर के चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। इस चुनाव में पूर्व मेयर पूनम ग्राेवर ने ऊषा शर्मा नाम प्रस्तावित किया था। इसके कारण पूनम ग्रोवर को दल-बदल कानून के तहत अपनी पार्षद की सदस्यता से हाथ धाेना पड़ा।