लॉकअप हत्याकांड में SIT को नहीं मिली राहत, न्यायिक हिरासत बढ़ी

Edited By Vijay, Updated: 10 Oct, 2018 06:50 PM

sit not get relief in lockup murder case

बहुचर्चित गुडिय़ा प्रकरण से जुड़े पुलिस लॉकअप हत्याकांड मामले में पूर्व आई.जी. जहूर जैदी सहित अन्य 9 पुलिस कर्मियों को अदालत से राहत नहीं मिली है। बुधवार को न्यायिक अवधि पूरी होने पर सभी आरोपियों को अदालत में पेश किया गया।

शिमला (राक्टा): बहुचर्चित गुडिय़ा प्रकरण से जुड़े पुलिस लॉकअप हत्याकांड मामले में पूर्व आई.जी. जहूर जैदी सहित अन्य 9 पुलिस कर्मियों को अदालत से राहत नहीं मिली है। बुधवार को न्यायिक अवधि पूरी होने पर सभी आरोपियों को अदालत में पेश किया गया। इस दौरान अदालत ने सभी को आगामी 26 अक्तूबर तक न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश सुनाए हैं। आरोपियों द्वारा अपनी पैरवी के लिए वकील का इंतजाम न करने पर भी अदालत ने नाराजगी जाहिर की। अदालत ने कहा कि यदि आरोपियों की तरफ  से कोई भी वकील पेश नहीं हुआ तो सख्त कदम उठाने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। मामले की सुनवाई अब 26 अक्तूबर को होगी।

कोटखाई थाने की लॉकअप में हुई थी सूरज की मौत
गौरतलब है कि गुडिय़ा केस में  एस.आई.टी. द्वारा गिरफ्तार किए गए एक कथित आरोपी की बीते वर्ष 18 जुलाई की रात को कोटखाई थाने की लॉकअप में मौत हो गई थी। इस मामले में जांच एजैंसी ने 9 पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को गिरफ्तार किया था।

लिए जा चुके हैं वॉयस सैंपल
इस मामले में सी.बी.आई. ने एस.आई.टी. के वॉयस सैंपल भी लिए थे। लॉकअप हत्याकांड मामले में जांच एजैंसी ने सबसे पहले एस.आई.टी. को गिरफ्तार किया था। इसके बाद पूर्व एस.पी. नेगी के रूप में 9वीं गिरफ्तारी हुई थी।

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