हाईकोर्ट ने अवैध खनन पर जताई चिंता

Edited By Kuldeep, Updated: 11 Dec, 2019 10:03 PM

shimla illegal mining high court concern

अवैध खनन के मुद्दे पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रदेश हाईकोर्ट ने मंडी शहर के ब्यास नदी में मिलने वाली लोहारा, कंसा और सुकेती खड्डों का तीन सप्ताह के भीतर निरीक्षण करने के आदेश दिए।

शिमला,  (मनोहर): अवैध खनन के मुद्दे पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रदेश हाईकोर्ट ने मंडी शहर के ब्यास नदी में मिलने वाली लोहारा, कंसा और सुकेती खड्डों का तीन सप्ताह के भीतर निरीक्षण करने के आदेश दिए। यह आदेश डी.सी. मंडी, एस.पी. मंडी और जिला खनन अधिकारी मंडी को दिए गए हैं। न्यायालय ने उक्त निरीक्षण के दौरान खनन/उद्योग विभाग, सिंचाई और जन स्वास्थ्य विभाग, राजस्व विभाग और वन विभाग के अधिकारियों को उपस्थित रहने के भी निर्देश दिए। ग्राम पंचायत लोहारा, ढाबन और नगर परिषद नेरचौक के अध्यक्ष सहित संबंधित ग्राम पंचायतों के प्रधानों को भी निरीक्षण के समय उपस्थित रहने के आदेश दिए गए हैं। न्यायाधीश धर्म चंद चौधरी और न्यायाधीश अनूप चिटकारा की खंडपीठ ने यह आदेश जिला मंडी के सुभाष चंद द्वारा दायर एक याचिका पर दिए।

सरकारी खजाने को करोड़ों रुपए का नुक्सान पहुंचाया जा रहा

 याचिका में आरोप लगाया है कि मोहाल तवन 231 तहसील बल्ह जिला मंडी में 5 से अधिक वर्षों से राजस्व, पुलिस, उद्योग और स्थानीय प्रशासन के अधिकारियों की मिलीभगत से खनन माफिया द्वारा वर्षों से इस प्रकार सरकारी खजाने को करोड़ों रुपए का नुक्सान पहुंचाया जा रहा है। आरोप लगाया है कि जब भी इन अधिकारियों द्वारा किसी भी शिकायत पर कोई निरीक्षण या छापेमारी की जानी हो तो छापे की पूर्व सूचना इन माफियाओं को लीक कर दी जाती है या मौके से भाग जाते हैं तथा अपने वाहन घटनास्थल पर छोड़ देते हैं। इसके पश्चात उनके महज चालान किए जाते हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि जब भी कोई इस अवैध खनन के बारे में शिकायत उठाता है तो जवाब देने वालों का जवाब स्टीरियो टाइप होता है कि मौके पर कुछ भी नहीं मिला।

कन्सा चौक पर बने पुल का निरीक्षण करने के आदेश भी दिए

 उन्होंने अनुरोध किया है कि सरकार को अवैध खनन माफिया के खिलाफ  कार्रवाई करने और उनके खिलाफ  मामले दर्ज करने के साथ-साथ उनके संबंधित वाहनों को जब्त करने के निर्देश दिए जाएं। न्यायालय ने निरीक्षण दल को यह पता लगाने का भी निर्देश दिया कि क्या खानों और खनिजों का कोई भी अनधिकृत उत्खनन किया गया है या नहीं, और यदि ऐसा है तो इससे क्या जल स्तर और वन भूमि या सरकारी भूमि के जलाशयों को कोई नुक्सान हुआ है। अदालत ने इस तरह के अवैध और अनधिकृत खनन के कारण उक्त क्षेत्र में पर्यावरण प्रदूषण का आकलन करने और उत्पन्न खतरे का आकलन करने के आदेश भी दिए। कोर्ट ने लोहारा खुड पर कन्सा चौक पर बने पुल का निरीक्षण करने के आदेश भी दिए। न्यायालय ने इन क्षेत्रों में अनधिकृत खनन को रोकने के लिए डी.सी. मंडी और एस.पी. मंडी को सभी कठोर कार्रवाई का सहारा लेने का निर्देश दिया। मामले पर सुनवाई 6-1-2020 के लिए निर्धारित की गई है।

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