Edited By Vijay, Updated: 23 Mar, 2024 10:33 PM
प्रदेश में पिट एनडीपीएस अधिनियम का एक और मामला प्रकाश में आया है। खास बात यह है कि यह मामला भी पुलिस जिला नूरपुर का ही है, जहां पुलिस ने एक बड़ी मछली को काबू करने में सफलता प्राप्त की है।
फतेहपुर/इंदौरा (खट्टा/अजीज): प्रदेश में पिट एनडीपीएस अधिनियम का एक और मामला प्रकाश में आया है। खास बात यह है कि यह मामला भी पुलिस जिला नूरपुर का ही है, जहां पुलिस ने एक बड़ी मछली को काबू करने में सफलता प्राप्त की है। एसपी नूरपुर अशोक रत्न ने बताया कि पुलिस द्वारा नशे के विरुद्ध चलाए गए अभियान के अंतर्गत 26 अक्तूबर, 2023 को पुलिस थाना नूरपुर के अधीन उपमंडल इंदौरा के अटाहड़ा में नाकाबंदी के दौरान नीरज कुमार उर्फ कोबरा पुत्र जगदीश चंद निवासी गांव व डाकघर गोलवां, तहसील फतेहपुर से 50.46 ग्राम हैरोइन (चिट्टा) बरामद की थी, जिस पर उक्त आरोपी को गिरफ्तार कर एनडीपीएस अधिनियम 21, 25 के तहत मामला दर्ज किया था।
छानबीन में पाया गया कि उक्त आरोपी को इससे पहले भी एनडीपीएस अधिनियम के तहत कई मामलों में गिरफ्तार किया गया था लेकिन बार-बार गिरफ्तार होने के बावजूद उसने नशे का अवैध कारोबार जारी रखा। इस पर 11 नवम्बर, 2023 को एसपी नूरपुर अशोक रत्न ने एक प्रस्ताव सचिव (गृह) हिमाचल प्रदेश सरकार एवं हिरासत प्राधिकरण (डिटैंशन अथॉरिटी) के एनडीपीएस अधिनियम सैक्शन 3 (1) पिट एनडीपीएस अधिनियम के तहत उक्त अधिनियम में आरोपी के विरुद्ध दर्ज कई मामलों में उसकी संलिप्तता पाए जाने पर भेजा था। इस प्रस्ताव पर कार्रवाई करते हुए गृह सचिव एवं हिरासत प्राधिकरण हि.प्र. सरकार द्वारा आरोपी को नजरबंद रखने हेतु पिट एनडीपीएस अधिनियम के तहत आदेश जारी किए हैं।
बता दें कि प्रदेश का यह दूसरा मामला है, जिसमें सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी व्यक्ति के विरुद्ध निरुद्ध रखने के आदेश जारी किए गए हैं। इससे पहले पुनीत महाजन पुत्र तरसेम लाल, निवासी गांव बासा, डाकघर राजा का बाग, तहसील नूरपुर के विरुद्ध भी भेजे गए एसपी नूरपुर के प्रस्ताव पर पुनीत महाजन को निरुद्ध करने के आदेश जारी हुए थे। एसपी ने बताया कि नशे पर लगाम लगाने के उद्देश्य से प्रभावी कार्रवाई हेतु कुछ अन्य मामलों में भी उक्त अधिनियम लागू करने के प्रस्ताव प्राधिकरण को भेजे गए हैं। बता दें कि अब आरोपी को एक वर्ष के लिए जेल में नजरबंद रखा जाएगा।
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