SC ने हिमाचल में इन पेड़ों के कटान की दी अनुमति, पढ़ें खबर

Edited By Punjab Kesari, Updated: 22 Feb, 2018 11:53 PM

sc gives permission to cut these trees in himachal read news

सर्वोच्च न्यायालय ने साल, खैर व चीड़ के जंगलों के कटान के लिए अनुमति प्रदान की है। न्यायालय ने प्रायोगात्मक तौर पर 3 प्रजातियों के जंगलों की एक-एक बीट में ही सिल्वी कल्चरल कटान की अनुमति दी है।

शिमला: सर्वोच्च न्यायालय ने साल, खैर व चीड़ के जंगलों के कटान के लिए अनुमति प्रदान की है। न्यायालय ने प्रायोगात्मक तौर पर 3 प्रजातियों के जंगलों की एक-एक बीट में ही सिल्वी कल्चरल कटान की अनुमति दी है। वन मंत्री गोविंद ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश में पेड़ों के कटान पर रोक हटाने से संबंधित आदेश के लिए सर्वोच्च न्यायालय का धन्यवाद करते हुए कहा कि स्वस्थ एवं सघन जंगलों के लिए वैज्ञानिक तौर पर कटान आवश्यक होता है। यह कटान मंजूर की गई कार्य योजनाओं के लिए वैज्ञानिक तरीके से किया जाए तो जंगलों की गुणवत्ता बढ़ेगी। उन्होंने इस कटान की अनुमति साल के पेड़ के लिए नाहन वन वृत्त की पांवटा रेंज, चीड़ के लिए बिलासपुर वन वृत्त की भराड़ी रेंज तथा खैर के लिए धर्मशाला वन वृत्त की नूरपुर रेंज में दी है। उन्होंने कहा कि वह इन रेंजों का स्वयं भी निरीक्षण करेंगे।

2 सदस्यों की पर्यवेक्षक टीम की देखरेख में होगा काम
वन मंत्री ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने 2 सदस्यों की पर्यवेक्षक टीम की देखरेख में इस कार्य को करने के लिए कहा है, जिसमें सेवानिवृत्त प्रधान मुख्य अरण्यपाल वी.पी. मोहन तथा नौणी स्थित डा. वाई.एस. परमार वानिकी एवं बागवानी विश्वविद्यालय के एक विशेषज्ञ शामिल होंगे। ये विशेषज्ञ हर 6 माह में अपनी रिपोर्ट न्यायालय को देंगे। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि इसके उपरांत वैज्ञानिक तौर पर अन्य क्षेत्रों में भी कटान की अनुमति मिल पाएगी। उन्होंने कहा कि इस आदेश से प्रदेश के राजस्व में वृद्धि होने के साथ-साथ जंगलों का वैज्ञानिक तौर पर विकास भी सुनिश्चित होगा।

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