निजी स्कूलों से बसों की कंडीशन पर शिक्षा विभाग ने तलब की रिपोर्ट

Edited By Ekta, Updated: 23 Jan, 2019 10:17 AM

report of the education department on condition of buses from private school

शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों से बसों की कंडीशन पर रिपोर्ट तलब की है। विभाग के संयुक्त निदेशक की ओर से इस संबंध में सभी जिला उपनिदेशकों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसके तहत स्कूलों को छात्रों की सुविधा के लिए चलाई जा रहीं स्कूल बसों का ब्यौरा और...

शिमला (प्रीति): शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों से बसों की कंडीशन पर रिपोर्ट तलब की है। विभाग के संयुक्त निदेशक की ओर से इस संबंध में सभी जिला उपनिदेशकों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसके तहत स्कूलों को छात्रों की सुविधा के लिए चलाई जा रहीं स्कूल बसों का ब्यौरा और उसकी स्थिति कैसी है, इस बारे जानकारी मांगी गई है। विभाग ने एक सप्ताह में स्कूलों को यह रिपोर्ट भेजने को कहा है। जिला सिरमौर में हुए स्कूल बस हादसे के बाद विभाग ने स्कूलों से यह रिपोर्ट मांगी है ताकि पता चल पाए कि स्कूलों में चल रहीं स्कूल बसों की कंडीशन कैसी है। इसके साथ ही विभाग ने स्कूलों को मोटर व्हीकल एक्ट 1998 के नियमों का पालन करने को भी कहा है। 

इन नियमों के तहत बसों में सी.सी.टी.वी. कैमरा लगाना अनिवार्य किया गया है, साथ ही जो स्कूल बस का चालक होगा उसकी उम्र 50 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके पास परिवहन विभाग से जारी किया हुआ लाइसैंस भी होना जरूरी है। इसी कड़ी में जिला उपनिदेशक शिमला ने सभी निजी स्कूल प्रधानाचार्यों को इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। उपनिदेशक ने स्कूल प्रधानाचार्यों को स्कूल बसों की स्थिति से विभाग को अवगत करवाने को कहा है, साथ ही बसों की मैकेनिकल जांच कर इसकी रिपोर्ट भी उपनिदेशक कार्यालय को भेजने के निर्देश दिए हैं।


 

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