Mandi: दिनदहाड़े घर में घुसकर महिला से की थी दरिंदगी, अब जेल में कटेंगे 15 साल और भरना पड़ेगा इतना जुर्माना

Edited By Vijay, Updated: 07 Nov, 2025 01:33 PM

rape accused get punishment by court

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सरकाघाट डा. अबीरा वासु की अदालत ने दुराचार के आरोपी जोगिंद्र निवासी गांव फतोह डाकखाना व तहसील बलद्वाड़ा को 15 वर्ष के कठोर कारावास व 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

सरकाघाट (महाजन): अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सरकाघाट डा. अबीरा वासु की अदालत ने दुराचार के आरोपी जोगिंद्र निवासी गांव फतोह डाकखाना व तहसील बलद्वाड़ा को 15 वर्ष के कठोर कारावास व 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। इसके अलावा जुर्माना न अदा करने की सूरत में 6 महीने के अतिरिक्त कारावास, आईपीसी की धारा 452 के तहत 1 वर्ष का कठोर कारावास व 10000 रुपए जुर्माना तथा जुर्माना न अदा करने की सूरत में 1 महीने की अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है। आईपीसी की धारा 342 के तहत 1 वर्ष के साधारण कारावास व 1000 रुपए जुर्माने और जुर्माना न अदा करने की सूरत में 7 दिन के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है। 

उप जिला न्यायवादी राजीव शर्मा ने बताया कि 23 अक्तूबर, 2018 को दिनदहाड़े आरोपी एक महिला को घर में अकेला पाकर उसके कमरे में घुसा और उससे दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। घटना के बाद पीड़ित महिला ने हिम्मत दिखाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर आरोपी को गिरफ्तार किया गया था।

मामले की गंभीरता को देखते हुए अभियोजन पक्ष ने अदालत में 19 गवाहों के बयान दर्ज करवाए, जिससे आरोपी के खिलाफ दोष सिद्ध करने में मदद मिली। चार साल तक चले इस केस में अदालत ने सभी सबूतों और गवाहों के बयानों के आधार पर आरोपी जोगिंद्र को दोषी करार देते हुए यह कड़ी सजा सुनाई।

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