Edited By Vijay, Updated: 06 Feb, 2021 06:56 PM
पीओ सैल ने छेड़छाड़ के मामले में एक उद्घोषित अपराधी को पकडऩे में सफलता हासिल की है। आरोपी पिछले 3 वर्षों से अपना नाम बदलकर साधु के वेश में रह रहा था। जानकारी के मुताबिक आरोपी पर अपनी ही बेटी से छेड़छाड़ का मामला अदालत में चल रहा था।
बिलासपुर (प्रकाश): पीओ सैल ने छेड़छाड़ के मामले में एक उद्घोषित अपराधी को पकडऩे में सफलता हासिल की है। आरोपी पिछले 3 वर्षों से अपना नाम बदलकर साधु के वेश में रह रहा था। जानकारी के मुताबिक आरोपी पर अपनी ही बेटी से छेड़छाड़ का मामला अदालत में चल रहा था। पेशी पर हाजिर होने के कारण अदालत ने उसे भगोड़ा घोषित कर दिया था। पीओ सैल के प्रभारी दौलत राम ने बताया कि गत दिवस पीओ सैल के अन्य कर्मियों राकेश कुमार, राज कुमार और रविंद्र कुमार के साथ राज्यस्थान के पाली जिला में दबिश दी। इस दौरान उद्घोषित अपराधी को दबोच लिया। एसपी दिवाकर शर्मा ने बताया कि भराड़ी थाना पुलिस द्वारा आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।
यह था मामला
6 मई, 2017 को एक नाबालिग लड़की ने पुलिस को दिए बयान में बताया था कि मार्च, 2017 को उसका पिता चमन लाल उसे यह कहकर चंडीगढ़ ले गया कि वह उसे बुआ के घर छोड़ देगा। चंडीगढ़ पहुंच कर उन्होंने खाना खाया और उसके पिता ने शराब पी ली। शराब पीकर उसके पिता ने उसके साथ गाली-गलौच करते हुए छेड़छाड़ शुरू कर दी। उसने किसी तरह अपनी बुआ को फोन करके बुलाया, जिसके बाद बुआ उसे ले गई। नाबालिग लड़की ने बयान में बताया था कि उससे पहले भी उसका पिता ऐसी हरकत करता रहा था और उसे डराता था कि अगर किसी को बताया तो वह जहर खाकर कर मर जाएगा, जिस कारणवह किसी को यह बात नहीं बता पाई।
नाबालिग लड़की के बयान पर भराड़ी थाना पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं व पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था और आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। कुछ समय बाद जमानत पर रिहा होने के बाद आरोपी को न्यायालय द्वारा समन वारंट नोटिस जारी किए गए लेकिन आरोपी किसी भी पेशी में हाजिर नहीं हुआ, जिस पर न्यायालय ने आरोपी को 1 मई, 2019 को उद्घोषित अपराधी घोषित कर दिया।