यहां 35 से 40 साल तक सेवा करने के बाद भी नहीं मिल रही पैंशन

Edited By kirti, Updated: 09 Aug, 2018 10:16 AM

pension can not be paid even after 35 to 40 years of service

हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम सेवानिवृत्त कर्मचारी संघ ने विभिन्न विभागों से पब्लिक सैक्टर में समायोजित किए गए और सेवानिवृत्त हो चुके कर्मचारियों को पैंशन दिए जाने की मांग की है। संघ के अध्यक्ष एम.आर. धनी ने शिमला में आयोजित पत्रकार वार्ता में कहा...

शिमला : हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम सेवानिवृत्त कर्मचारी संघ ने विभिन्न विभागों से पब्लिक सैक्टर में समायोजित किए गए और सेवानिवृत्त हो चुके कर्मचारियों को पैंशन दिए जाने की मांग की है। संघ के अध्यक्ष एम.आर. धनी ने शिमला में आयोजित पत्रकार वार्ता में कहा कि सी.सी.एस. पैंशन रूल 37ए में स्पष्ट दर्शाया गया है कि जिन कर्मचारियों को सरकार के विभागों से पब्लिक सैक्टर में समायोजित किया गया है, उन्हें सरकारी कर्मचारियों की तर्ज पर पैंशन का लाभ दिया जाए लेकिन प्रदेश में ऐसा नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि यदि कोई कार्पोरेशन अथवा बोर्ड पैंशन देने में असमर्थ है तो सरकार पैंशन नियमानुसार पैंशन बहाल करे।

उन्होंने कहा कि वर्ष 1999 से 2004 के बीच कार्पोरेशन से सेवानिवृत्त कर्मचारी को पैंशन दी जा रही है जबकि वर्ष 1999 से पहले और 2004 के बाद सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पैंशन नहीं दी जा रही है। उन्होंने मांग की है कि 35 से 40 साल तक सेवा करने वाले कर्मचारियों को पैंशन दी जाए। इसके साथ ही पैंशनर वैल्फेयर संघ शिमला इकाई ने भी पर्यटन निगम से सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों की पैंशन बहाली की मांग की है। संघ के महासचिव सुभाष वर्मा ने कहा कि 35 से 40 साल तक सेवा करने वाले कर्मचारियों की पैंशन बहाल की जानी चाहिए।

 

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