बिजली बोर्ड ने टैक्स की चोरी, जानिए आबकारी विभाग ने कितना लगाया जुर्माना

Edited By Vijay, Updated: 29 Sep, 2020 09:20 PM

penalty to electricity board for tax evasion

आबकारी विभाग ने टैक्स चोरी के मामले में राज्य बिजली बोर्ड पर जुर्माना लगाया है। बताया जा रहा है कि राज्य बिजली बोर्ड सिरमौर जिला से बिना ई-वे बिल से कांगड़ा जिला को 70 लाख रुपए का सामान ले जा रहा था।

शिमला (प्रीति): आबकारी विभाग ने टैक्स चोरी के मामले में राज्य बिजली बोर्ड  पर जुर्माना लगाया है। बताया जा रहा है कि राज्य बिजली बोर्ड सिरमौर जिला से बिना ई-वे बिल से कांगड़ा जिला को 70 लाख रुपए का सामान ले जा रहा था। जब आबकारी विभाग की टीम ने बोर्ड के ट्रक में लदे सामान की जांच की और ई-वे बिल मांगा तो चालक बिल पेश नहीं कर पाया। इस पर विभाग ने बिजली बोर्ड पर 60 हजार रुपए का जुर्माना लगा दिया।

बता दें कि इससे पहले आबकारी विभाग ने 14.50 लाख रुपए का जुर्माना निजी कंपनियों से वसूला था। ये कंपनियां भी बिना ई-वे बिल के सामान ले जा रही थीं। अब बिजली बोर्ड का सामान भी बिना ई-वे बिल के पकड़ा है। ऐसे मामले सामने आने के बाद आबकारी विभाग अब अन्य विभागों पर भी नजर रख रहा है जो सामान की खरीद-फरोख्त करते हैं। इसमें जल शक्ति विभाग, लोक निर्माण विभाग, राज्य आपूर्ति निगम जैसे कई विभाग शामिल हैं।

आबकारी एवं कराधान आयुक्त रोहन चंद ठाकुर ने बताया कि ई-वे बिल न भरने वालों की धरपकड़ के लिए आबकारी विभाग में अपनी मुहिम तेज कर दी है, जिसके तहत बिजली बोर्ड पर भी बिना ई-वे बिल के सामान ले जाने पर 60 हजार का जुर्माना लगाया गया है। उधर, सरकार ने हिमाचल प्रदेश लीगैस केसिस रैजूलेशन स्कीम क ी अवधि बढ़ाई है, ऐसे में अब व्यापारी इसके तहत 21 जनवरी तक पैंडिंग रिटर्न फाइल कर सक ते हैं।

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