अब हिमाचल के शहरी निकायों में खुले में नहीं जला सकेेंगे कचरा, यह होगी सजा

Edited By Vijay, Updated: 04 Jul, 2024 10:57 PM

now garbage cannot be burnt in the open

प्रदेश के शहरी निकायों में खुले में कचरा जलाने और गंदगी फैलाने पर सख्त कार्रवाई के आदेश शहरी विकास विभाग ने दिए हैं। शहरी विकास विभाग के निदेशक गोपाल चंद ने...

शिमला (ब्यूरो): प्रदेश के शहरी निकायों में खुले में कचरा जलाने और गंदगी फैलाने पर सख्त कार्रवाई के आदेश शहरी विकास विभाग ने दिए हैं। शहरी विकास विभाग के निदेशक गोपाल चंद ने इस संबंध में शहरी निकायों के अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। शहरी विकास विभाग के निदेशालय में स्वच्छ भारत मिशन पर 2 दिवसीय समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। समीक्षा बैठक के दौरान ही ये दिशा-निर्देश दिए गए हैं। इस दौरान अधिकारियों को खुले स्थानों पर कूड़ा फैंकने को लेकर भी सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं। ऐसे लोगों पर नियमों के तहत 500 से लेकर 25,000 रुपए तक का जुर्माना किया जा सकता है। इसके अलावा शहरी निकायों में गीले और सूखे कचरे का निष्पादन सही तरीके से करने को लेकर भी निर्देश दिए गए हैं। बैठक में शहरी निकायों में सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने को लेकर भी विशेष अभियान चलाने के दिशा-निर्देश दिए गए हैं।
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