नगर निगम के Tax में इन पंचायतों को मिलेगी छूट

Edited By Updated: 18 Feb, 2017 01:15 PM

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नगर निगम धर्मशाला के तहत मर्ज हुई ग्राम पंचायतों को....

धर्मशाला: नगर निगम धर्मशाला के तहत मर्ज हुई ग्राम पंचायतों को 2 साल और किसी भी तरह का टैक्स नहीं देना होगा। इससे पहले भी जब से उक्त पंचायतों को नगर निगम धर्मशाला में शामिल किया गया है, तब से किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लिया गया है। अब उक्त पंचायतों को 2 साल तक और छूट रहेगी। इसके अलावा नगर निगम धर्मशाला के साथ लगते क्षेत्रों की भूमि तथा भवनों के कर में भी छूट देने का फैसला लिया गया है। यह फैसला शुक्रवार को हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया है। 


टैक्स में दी जाएगी छूट
जानकारी के अनुसार नगर निगम धर्मशाला में मर्ज हुई ग्राम पंचायत मंत, उपरली बड़ोल, सकोह, जटेहर, सिद्धपुर, खनियारा, गबली दाड़ तथा ग्राम पंचायत सिद्धबाड़ी के बाशिंदों को टैक्स में छूट दी जाएगी। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2016 में नगर परिषद धर्मशाला का दायरा बढ़ा कर इसे नगर निगम का दर्जा दिया गया। इस दौरान इसके दायरे को भी बढ़ाया गया तथा नगर निगम धर्मशाला में आसपास की 6 से अधिक ग्राम पंचायतों को नगर निगम में शामिल किया गया था। इसके अलावा नगर निगम में पहले से तैनात वार्डों के बाशिंदों से हाऊस टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, सीवरेज टैक्स, बिजली व पानी के टैक्स के अतिरिक्त अन्य टैक्स भी देने पड़ते हैं। वहीं नगर निगम धर्मशाला में मर्ज हुई पंचायतों को इस प्रकार के टैक्स से 2 साल तक पूरी तरह से छूट रहेगी। 

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