Edited By Vijay, Updated: 06 Jun, 2018 12:48 AM
गुड़िया रेप और मर्डर केस से जुड़े लॉकअप हत्याकांड प्रकरण में पूर्व आई.जी. एच. जहूर जैदी समेत 9 पुलिस वालों के खिलाफ अब सी.बी.आई. कोर्ट में ट्रायल चलेगा।
शिमला (राक्टा): गुड़िया रेप और मर्डर केस से जुड़े लॉकअप हत्याकांड प्रकरण में पूर्व आई.जी. एच. जहूर जैदी समेत 9 पुलिस वालों के खिलाफ अब सी.बी.आई. कोर्ट में ट्रायल चलेगा। मंगलवार को न्यायिक अवधि पूरी होने पर सभी आरोपी पुलिस वालों को अदालत में पेश किया गया, जहां से सभी को 8 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, साथ ही कोर्ट ने आरोपी सब इंस्पैक्टर राजेंद्र कुमार की अर्जी पर सुनवाई करते हुए उसे एम.ए. की परीक्षा में बैठने की अनुमति दे दी है। आरोपी ने आवेदन देकर एम.ए. की परीक्षा में बैठने के लिए कोर्ट से गुहार लगाई थी। मामले की सुनवाई के दौरान आरोपी पुलिस वालों ने कोर्ट को अवगत करवाया कि 2 दूरसंचार कंपनियों द्वारा उन्हें कॉल डिटेल रिकार्ड (सी.डी.आर.) की कॉपी नहीं दी जा रही है। इस पर अदालत ने संबंधित कंपनियों के नोडल अधिकारियों को 12 जून को तलब किया है।
18 जुलाई की रात लॉकअप में हुई थी सूरज की मौत
बता दें कि गुड़िया केस की जांच के लिए गठित एस.आई.टी. ने बीते वर्ष 12 जुलाई को 6 व्यक्ति गिरफ्तार किए थे। इसी बीच बीते वर्ष 18 जुलाई की रात को कोटखाई थाने के लॉकअप में पकड़े गए एक कथित आरोपी सूरज की मौत हो गई थी, ऐसे में मामले की जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर सी.बी.आई. ने बीते वर्ष 29 अगस्त को आई.जी. जैदी व डी.एस.पी. जोशी समेत 8 पुलिस कर्मचारियों को गिरफ्तार किया। इसके बाद शिमला जिला के पूर्व एस.पी. डी.डब्ल्यू. नेगी को बीते वर्ष 16 नवम्बर को गिरफ्तार किया गया। इस मामले में सी.बी.आई. सभी आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट सक्षम कोर्ट में दाखिल कर चुकी है।
पैरवी को नहीं आया कोई वकील
उधर, गुड़िया मामले में गिरफ्तार किए गए आरोपी अनिल उर्फ नीलू की न्यायिक हिरासत 3 दिन बढ़ गई है। मंगलवार को न्यायिक हिरासत की अवधि पूरी होने पर उसे कोर्ट में पेश किया गया। आरोपी को अब 7 जून को कोर्ट में पेश किया जाएगा। सी.बी.आई. द्वारा गुड़िया केस में आरोपी बनाए गए चिरानी की पैरवी के लिए कोई वकील आगे नहीं आ रहा है। मंगलवार को सुनवाई के दौरान आरोपी के पक्ष में कोर्ट में किसी वकील ने पैरवी नहीं की। उधर, आरोपी ने कोर्ट में कहा कि उसके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वह अपने केस की पैरवी के लिए वकील का इंतजाम कर सके।
डी.एन.ए. का 100 प्रतिशत मिलान : सी.बी.आई.
सी.बी.आई. का दावा है कि आरोपी ने दुष्कर्म के बाद गुड़िया को बर्बरता से मौत के घाट उतारा था। सी.बी.आई. के अनुसार डी.एन.ए. प्रोफाइलिंग की रिपोर्ट के अनुसार आरोपी के डी.एन.ए. का घटना स्थल तथा शव से बरामद डी.एन.ए. सामग्री से 100 प्रतिशत मिलान हुआ है। आरोपी के खिलाफ सी.बी.आई. बीते 29 मई को हाईकोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर चुकी है और उच्च न्यायालय में मामले पर आगामी सुनवाई 27 जून को होगी।