Edited By Jinesh Kumar, Updated: 03 Feb, 2021 07:27 PM
पर्यटन नगरी मैक्लोडग़ंज स्थित बस अड्डा भवन को गिराने की प्रक्रिया जिला प्रशासन ने आरंभ कर दी है। सुप्रीम कोर्ट से मिले आदेशों के बाद भवन निर्माण करने वाली कंपनी को निर्धारित समयावधि के भीतर इसे गिराने के आदेश जारी कर दिए हैं। जिला प्रशासन ने बाकायदा...
धर्मशाला (ब्यूरो): पर्यटन नगरी मैक्लोडग़ंज स्थित बस अड्डा भवन को गिराने की प्रक्रिया जिला प्रशासन ने आरंभ कर दी है। सुप्रीम कोर्ट से मिले आदेशों के बाद भवन निर्माण करने वाली कंपनी को निर्धारित समयावधि के भीतर इसे गिराने के आदेश जारी कर दिए हैं। जिला प्रशासन ने बाकायदा बस अड्डा सड़क को बंद करने की अधिसूचना जारी कर दी है। कंपनी को इस भवन को 27 फरवरी तक गिराना होगा। यदि कंपनी इस भवन को नहीं गिराती है तो न्यायालय के आदेशों के अनुसार वन विभाग व जिला प्रशासन की टीम संयुक्त रूप से कार्य करती हुई इस भवन को गिराएगी। इतना ही नहीं इस कार्य के लिए खर्च होने वाली राशि को भी कंपनी से वसूल किया जाएगा। जिला दण्डाधिकारी कांगड़ा राकेश कुमार प्रजापति ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 59 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए बस अड्डा मैक्लोडगंज के भवन को गिराने के मद्देनजर बस अड्डा की सड़क को वाहनों व लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बंद रखने के आदेश जारी किए हैं। उन्होंने लोगों से इस दौरान सहयोग की अपील करते हुए कहा कि नागरिकों की सुरक्षा एवं किसी अप्रिय घटना से बचाव के लिए यह निर्णय लिया गया है।