82 लाख की ठगी के 2 आरोपी गिरफ्तार

Edited By Updated: 20 Feb, 2017 09:40 PM

jvaalaamukhee  fraud  accused arrested

ज्वालामुखी में कम्पनी खोल कर क्षेत्र के लोगों से 82 लाख रुपए की ठगी कर फरार हुए 2 आरोपियों को ज्वालामुखी पुलिस ने हिरासत में लिया है................

ज्वालामुखी : ज्वालामुखी में कम्पनी खोल कर क्षेत्र के लोगों से 82 लाख रुपए की ठगी कर फरार हुए 2 आरोपियों को ज्वालामुखी पुलिस ने हिरासत में लिया है, जिन्हें सोमवार को देहरा स्थित अदालत में पेश किया गया जहां पर माननीय अदालत ने दोनों आरोपियों को 23 फरवरी तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। कम्पनी की ठगी का शिकार हुए लोगों में से ज्वालामुखी के 3 लोगों दरंग निवासी ओम प्रकाश, अम्ब निवासी कुलदीप कुमार व देहरियां निवासी अशोक कुमार की शिकायत पर ज्वालामुखी पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 406, 420, 468 व 471 के तहत धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया था। जिला पुलिस अधीक्षक संजीव गांधी के निर्देशों के तहत ज्वालामुखी पुलिस ने इस मामले की गंभीरता से जांच शुरू की, लोगों को ठगने वाले इस गिरोह का पर्दाफाश किया जिन पर पहले भी ठगी को लेकर मध्यप्रदेश में मामला दर्ज है। डी.एस.पी. ज्वालामुखी कुलदीप कुमार ने आरोपियों के पकड़ जाने की पुष्टिï करते हुए बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक संजीव गांधी के निर्देशों के उपरांत ज्वालामुखी पुलिस के ए.एस.आई. रणजीत परमार के नेतृत्व में आरक्षी कश्मीर सिंह व राकेश कुमार के दल का गठन किया गया जिसके बाद दोनों आरोपियों को देहरा स्थित माननीय अदालत द्वारा 30 जनवरी 2016 को जारी प्रोडक्शन वारंट के जरिए जिला जेल फरीदाबाद से ज्वालामुखी लाया गया है। डी.एस.पी. ज्वालामुखी कुलदीप कुमार ने बताया कि पुलिस दोनों आरोपियों से गहन छानबीन कर रही है, इस बात का पता लगाया जा रहा है कि इनके द्वारा कितने लोगों से ठगी की गई व इनके द्वारा खोली गई कम्पनी कहां पंजीकृत है। 

यह है मामला
ठगी के मामले के आरोपी बलवंत नगर ग्वालियर (मध्य प्रदेश) निवासी राघविंद्र सिंह पुत्र गौरी चरण नारवारिया व केदार नागर पुत्र राम लाल निवासी बंगाली चौराहा इंदौर (मध्यप्रदेश) ने ज्वालामुखी में बी.पी.एन. इंश्योरैंस व इन्वैस्टमैंट लिमिटेड फ्लैट नम्बर-20 कुबेर काम्पलैक्स ग्वालियर के नाम से वर्ष 2010 में ज्वालामुखी में कम्पनी खोली जिसका कार्यालय ज्वालामुखी बस स्टैंड के पास स्थित था। आरोपियों ने ज्वालामुखी स्थित पंजाब नैशनल बैंक में कम्पनी के नाम से खाता नम्बर 071700200007050 खुलवाया व लोगों को कम समय के अन्दर दोगुने पैसे वापस करने का लालच देकर कथित ठगी शुरू कर लोगों से फिक्स डिपॉजिट लेना शुरू किया जिसके बदले में लोगों को कथित तौर पर नकली पॉलिसी जारी की गई। ज्वालामुखी स्थित पंजाब नैशनल बैंक के कम्पनी के खाते में 22 अगस्त 2015 तक 82,32,800 रुपए जमा थे व 30 मार्च 2016 को कम्पनी के खाते में मात्र 1,08,564 रुपए पाए गए जबकि बाकी राशि को आरोपियों ने कथित तौर पर अपने दूसरे खातों में ट्रांसफर करवा लिया व ज्वालामुखी में स्थित कार्यालय बंद कर यहां से फरार हो गए। 

मध्यप्रदेश में भी चल रहे फौजदारी व धोखाधड़ी के मामले
आरोपियों ने इससे पहले मध्यप्रदेश के उज्जैन में भी बी.एन.पी. डिवैल्पर्स एंड इंफ्रास्ट्रचर नामक कम्पनी खोल लोगों के साथ ठगी की जिसको लेकर उनके खिलाफ मध्यप्रदेश के उज्जैन थाने में फौजदारी व धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया था व उसी को लेकर दोनों आरोपी जिला कारागार शाहनापुर (मध्यप्रदेश) व जिला जेल झालावाड़(राजस्थान)में बंद रहे। दोनों आरोपियों को 16 जनवरी 2016 को जिला जेल फरीदाबाद में न्यायिक हिरासत में रखा गया था जहां से ज्वालामुखी पुलिस अब दोनों आरोपियों को ज्वालामुखी लाई है। 

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