Edited By Vijay, Updated: 29 Mar, 2019 10:07 PM
इंदौरा क्षेत्र में शिक्षण संस्थानों के निकट दुकानदारों ने यदि दुकानों में तंबाकू उत्पाद रखे तो उनके विरुद्ध कारवाई अमल में लाई जाएगी। इंदौरा पुलिस ने तंबाकू रोधी अभियान को सफल बनाने के लिए मुहिम छेड़ी है। इसी के चलते शुक्रवार को पुलिस थाना इंदौरा...
इंदौरा (अजीज): इंदौरा क्षेत्र में शिक्षण संस्थानों के निकट दुकानदारों ने यदि दुकानों में तंबाकू उत्पाद रखे तो उनके विरुद्ध कारवाई अमल में लाई जाएगी। इंदौरा पुलिस ने तंबाकू रोधी अभियान को सफल बनाने के लिए मुहिम छेड़ी है। इसी के चलते शुक्रवार को पुलिस थाना इंदौरा प्रभारी सुरेंद्र सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने शिक्षण संस्थानों के निकट व इंदौरा बाजार, इंदौरा बैरियर, भपू, राजा खासा व डाह कुलाड़ा आदि गांवों में दुकानों की तलाशी ली व वहां पर बीड़ी, सिगरेट सहित शिक्षण संस्थानों के निकट तम्बाकू उत्पाद रखने वाले 2 दुकानदारों के चालान काटकर कोटपा अधिनियम के अंतर्गत कारवाई करते हुए 400 रुपए नकद जुर्माना वसूल किया तथा भविष्य में शिक्षण संस्थानों के निकट तंबाकू उत्पाद न बेचने की चेतावनी दी। यह कारवाई देर शाम तक जारी रही। डिप्टी एस. पी. साहिल अरोड़ा ने मामले की पुष्टि करते हुए कहा कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा।