Edited By Vijay, Updated: 16 May, 2018 10:51 PM
हिमाचल के सबसे अमीर विधायक बलबीर वर्मा नगर निगम शिमला के देनदार हैं। विधायक बलबीर वर्मा करीब 89 करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं जबकि वे निगम निगम की परिधि में आने वाली अपनी प्रॉपर्टी का करीब 46 लाख गृहकर नहीं चुका पाए हैं।
शिमला: हिमाचल के सबसे अमीर विधायक बलबीर वर्मा नगर निगम शिमला के देनदार हैं। विधायक बलबीर वर्मा करीब 89 करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं जबकि वे निगम निगम की परिधि में आने वाली अपनी प्रॉपर्टी का करीब 46 लाख गृहकर नहीं चुका पाए हैं। कई दफा इस संबंध में निगम प्रशासन नोटिस भी जारी कर चुका है लेकिन प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली नहीं हो पाई है। विधायक वर्मा ने विधानसभा चुनाव के दौरान दिए शपथ पत्र में अपनी संपत्ति का जो ब्यौरा दिया था, उसके अनुसार वे करीब 89 करोड़ की चल व अंचल संपत्ति के मालिक हैं। नगर निगम के अनुसार विधायक की जो भी कमर्शियल संपत्ति है, उससे मिलने वाले किराए को अब एम.सी. स्वयं वसूलेगा ताकि प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली हो सके।
इन संपत्तियों का टैक्स नहीं भरा
विधायक बलवीर वर्मा से नगर निगम को कुल 46 लाख रुपए के प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली करनी है। ऐसे में प्रशासन ने इनके संजौली कमॢशयल भवन से 37 लाख 70 हजार व मालरोड पर स्थित कमॢशयल भवन से 8 लाख 56 हजार रुपए का किराया अटैच करने को लेकर नोटिस जारी किया है।
वर्ष 1998 में जो फ्लैट बेचे, उनका टैक्स भी मेरे नाम
विधायक बलबीर वर्मा ने नगर निगम द्वारा लगाए गए प्रॉपर्टी टैक्स के आकलन पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि जो फ्लैट 1998 में बेच दिए गए, उनका टैक्स भी उनके नाम से जोड़ दिया गया है। इसके साथ ही लंबे समय से खाली पड़ी कमॢशयल संपत्ति पर लगाए गए टैक्स का आकलन भी सही नहीं है। उन्होंने कहा कि वे इन विषयों पर अधिकारियों के साथ बातचीत करेंगे। उन्होंने कहा कि जितना भी टैक्स होगा, उसे चुकता करेंगे। उन्होंने कहा कि वीरवार को इस संबंध में नगर निगम शिमला के आयुक्त से मिलेंगे।
बढ़ती जा रही डिफाल्टरों की सूची
नगर निगम के डिफाल्टरों की सूची बढ़ती जा रही है। निगम को आई.एस.बी.टी. से ही 3 करोड़ 23 लाख रुपए की वसूली करनी है। निगम को 25 डिफाल्टरों से ही करीब 4 करोड़ 52 लाख रुपए की रिकवरी करनी है, जिसके लिए प्रशासन अब सख्त हो गया है।
क्या बोले निगम आयुक्त
नगर निगम के आयुक्त रोहित जम्वाल ने कहा कि टैक्स वसूली के लिए कड़े कदम उठाते हुए 25 डिफाल्टरों को सैक्शन 124 के तहत फाइनल नोटिस जारी किए गए हैं। यदि प्रॉपर्टी टैक्स की अदायगी नहीं की जाती है तो नियमानुसार आगामी कदम उठाए जाएंगे।