Himachal: सरकार ने इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना में जाेड़ी नई शर्त, अब इन महिलाओं काे मिलेंगे 1500 रुपए

Edited By Vijay, Updated: 24 Jan, 2026 11:53 AM

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हिमाचल प्रदेश सरकार ने इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना में आय सीमा जोड़ दी है। अब केवल वे महिलाएं इस योजना का लाभ उठा सकती हैं, जिनके परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रुपए से कम है।

शिमला (प्रीति): हिमाचल प्रदेश सरकार ने इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना में आय सीमा जोड़ दी है। अब केवल वे महिलाएं इस योजना का लाभ उठा सकती हैं, जिनके परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रुपए से कम है। अब नई शर्त लागू होने के बाद पुराने आवेदन रद्द कर दिए जाएंगे। यानी कि महिलाओं को वार्षिक आय की इस शर्त के आधार पर ही योजना के लिए नए सिरे से आवेदन करना पड़ेगा। सरकार की ओर से इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है और विभाग को भी अब इसी के मुताबिक आवेदन लेने को कहा गया है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस योजना का उद्देश्य हिमाचल प्रदेश की महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है।

योजना के लिए आवेदन करने वाली महिलाओं की आयु 18 से 59 वर्ष के बीच होनी चाहिए और वे हिमाचल प्रदेश की स्थायी निवासी होनी चाहिए। गरीब परिवार की महिला, बौद्ध मठों में स्थायी रूप से रहने वाली बौद्ध भिक्षुणियों, घरों में काम करने वाली महिलाएं व उनकी बेटियां भी योजना के लिए पात्र होंगी, बशर्तें उनकी वार्षिक आय अब 2 लाख से कम हो। इसके लिए आयु प्रमाण पत्र, हिमाचल बोनाफाइड, बैंक, डाकघर खाता संख्या पासबुक की कॉपी, आधार कार्ड की फोटोस्टेट कॉपी, परिवार रजिस्टर (ग्रामीण क्षेत्र) व राशन कार्ड (शहरी क्षेत्र) की फोटोस्टेट कॉपी, बौद्ध मठ की मुख्य भिक्षुणी द्वारा जारी प्रमाण पत्र, घरेलू कामकाज करने वाली महिला को प्रमाण पत्र, जोकि संबंधित पंचायत, नगर परिषद, नगर निकाय या नगर निगम से सत्यापित किया गया हो व आय प्रमाण पत्र अनिवार्य होंगे। तहसील कल्याण अधिकारी को ये आवेदन किए जा सकते हैं। अधूरे आवेदनों को 15 दिन के भीतर टिप्पणी सहित वापस भेजा जाएगा।

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