ट्रांसपोर्ट नगर मामले में सुनवाई 19 को

Edited By Ekta, Updated: 07 Sep, 2018 01:06 PM

hearing in case of transport nagar on 19th

माननीय हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने ट्रांसपोर्ट नगर के निर्माण के मामले में नगर परिषद सोलन को डी.पी.आर. तैयार के लिए 19 सितम्बर का समय दिया है। अब इस मामले की सुनवाई 19 सितम्बर को होगी। हाईकोर्ट में वीरवार को इस मामले की सुनवाई थी। परिषद ने...

सोलन (पाल): माननीय हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने ट्रांसपोर्ट नगर के निर्माण के मामले में नगर परिषद सोलन को डी.पी.आर. तैयार के लिए 19 सितम्बर का समय दिया है। अब इस मामले की सुनवाई 19 सितम्बर को होगी। हाईकोर्ट में वीरवार को इस मामले की सुनवाई थी। परिषद ने हाईकोर्ट से डी.पी.आर. तैयार करने के लिए कुछ समय मांगा था, जिसे स्वीकार करते हुए हाईकोर्ट ने 19 सितम्बर तक समय दे दिया है। 

यहां पर विदित रहे कि मां दुर्गा मोटर मार्कीट एसोसिएशन ने ट्रांसपोर्ट नगर का निर्माण न करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की हुई है। एसोसिएशन का कहना है कि फोरलेन का निर्माण होने से उनका कारोबार उजड़ गया है लेकिन सरकार व नगर परिषद द्वारा उनके पुनर्वास करने के लिए अभी तक ट्रांसपोर्ट नगर का निर्माण नहीं किया गया है। प्रदेश सरकार ने 14 अप्रैल को ट्रांसपोर्ट नगर का शिलान्यास भी कर दिया लेकिन बजट का प्रावधान नहीं किया है। 

बताया जा रहा है कि नगर परिषद पहले चरण में बाईपास व चम्बाघाट के विस्थापित हुए कारोबारियों के लिए ट्रांसपोर्ट नगर में दुकानों का निर्माण करेगी। इसके बाद दूसरे चरण में देऊंघाट व अन्य मोटर मैकेनिकों के लिए दुकानों का निर्माण किया जाएगा। हालांकि एसोसिएशन ने करीब 250 मोटर कारोबार से जुड़े लोगों की सूची दी हुई है लेकिन अब चम्बाघाट व बाईपास में विस्थापित हुए कारोबारियों की दुकानों के खसरा नंबर सहित सूची देनी होगी। 

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